Sunday, March 23, 2025

FCRA रजिस्ट्रेशन के बिना विदेशी चंदा लेने वाले NGO पर होगी कार्रवाई: मोदी सरकार की सख्त चेतावनी, कहा- जिस काम के लिए लिया पैसा उसी में लगाओ

केंद्र सरकार विदेश से चंदा लेने वाले गैर सरकारी संगठनों (NGO) पर सख्त हो गई है। सरकार ने कहा है कि अगर NGO बिना FCRA कानून में रजिस्ट्रेशन के चंदा लेंगे तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने इसको लेकर एक सार्वजनिक नोटिस मंगलवार (21 जनवरी, 2025) को जारी किया है।

गृह मंत्रालय ने कहा कि विदेशी पैसा लेने वाले सभी NGO को FCRA के तहत रजिस्ट्रेशन या पूर्व अनुमति लेनी ही होगी। गृह मंत्रालय ने इन NGO को चेताया है कि पैसा जिस काम के लिए लिया गया है, उसी के लिए उपयोग किया जाए। ऐसा ना करने पर भी एक्शन लिया जाएगा।

मंत्रालय ने उन NGO को भी कार्रवाई की चेतावनी दी है, जो FCRA लाइसेंस कैंसल होने के बाद भी विदेशी चंदा ले रहे हैं। गौरतलब है कि NGO को कई देशों में सत्ता पलटने के हथियार के तौर पर उपयोग में लाया गया है और इसमें विदेशी चंदे की बड़ी भूमिका रही है।