पुणे की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार (10 जनवरी 2025) को कॉन्ग्रेस सांसद राहुल गाँधी को विनायक दामोदर सावरकर के खिलाफ टिप्पणी करने के मामले में जमानत दे दी। सावरकर के पोते सात्यकी सावरकर ने राहुल गाँधी खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया था। सुनवाई के दौरान राहुल गाँधी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे। अदालत ने उन्हें 25000 रुपए का बॉण्ड भरने को कहा।
दरअसल, राहुल गाँधी ने मार्च 2023 में लंदन में अपने भाषण के दौरान सावरकर पर टिप्पणी की थी। राहुल ने कहा था कि सावरकर ने एक किताब में लिखा था कि उन्होंने और उनके पाँच-छह दोस्तों ने एक बार एक मुस्लिम व्यक्ति की पिटाई की थी। इस दौरान उन्हें (सावरकर को) खुशी महसूस हुई थी। सात्यकी ने दावे का खंडन किया था और मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी।
अपनी शिकायत में सात्यकी ने कहा कि राहुल गाँधी ने जानबूझकर सावरकर के खिलाफ झूठे और बदनाम करने वाले आरोप लगाए। इसके कारण सावरकर और उनके परिवार को मानसिक पीड़ा हुई। इस मामले में अगली सुनवाई 18 फरवरी को होगी। राहुल गाँधी के वकील मिलिंद पवार ने बताया कि अदालत ने राहुल गाँधी को भविष्य की सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से स्थायी छूट दी है।