Friday, January 10, 2025

‘हरि मंदिर’ कुएँ की पूजा करने पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, सरकार से 2 हफ्तों में रिपोर्ट माँगी: मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई, पानी इस्तेमाल करने की दी छूट

सुप्रीम कोर्ट ने संभल की शाही जामा मस्जिद के पास स्थित कुएँ को लेकर नगर पालिका द्वारा जारी नोटिस पर रोक लगाते हुए यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। कोर्ट ने आदेश दिया कि 21 फरवरी 2025 तक इस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने यूपी सरकार को दो सप्ताह में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। मुस्लिम पक्ष के वकील हुसैफा अहमदी ने नोटिस को चुनौती देते हुए कहा कि इसे ‘हरि मंदिर’ बताकर पूजा और स्नान जैसे कार्यों की अनुमति दी जा रही है। इस पर रोक लगाई जाए, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दे दिया।

हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने तर्क दिया कि यह क्षेत्र मस्जिद के बाहर स्थित है और ऐतिहासिक रूप से पूजा स्थल के रूप में इस्तेमाल होता रहा है। हालाँकि अदालत ने मस्जिद समिति की याचिका को स्वीकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 21 फरवरी 2025 की तारीख तय कर दी।