‘कुछ लोग ऐसे हैं जो एक दिन की भी रिहाई के लायक नहीं’: SC में सरकार का कड़ा रुख, शरजील इमाम और उमर खालिद की जमानत याचिका पर 06 नवंबर को अगली सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (03 नवंबर 2025) को दिल्ली दंगा 2020 मामले के आरोपितों मीरान हैदर, शिफा उर रहमान और मोहम्मद सलीम खान की याचिका पर दलीले सुनीं। इस दौरान उमर खालिद के वकील कपिल सिब्बल ने भी कोर्ट में अपनी दलीलें पेश की।

कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा, “कुछ लोग ऐसे हैं जो एक दिन की भी रिहाई के लायक नहीं हैं।” उन्होंने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि ये केस पूरी तरह तथ्यों पर आधारित है, कुछ ऐसे आरोपित हैं जिनके खिलाफ सबूत इतने गंभीर है कि उन्हें एक दिन के लिए भी रिहा नहीं किया जाना चाहिए।

कोर्ट ने सभी आरोपितों के ओर से पेश वकील और सरकार की दलीलों को सुनने के बाद मामले में 06 नवंबर 2025 अगली तारीख को अगली सुनवाई तय की है।