RJD सुप्रीमो लालू यादव को SC की फटकार, ‘लैंड फॉर जॉब’ केस में सुनवाई से इनकार: कहा- जब दिल्ली HC में लंबित है याचिका तो यहाँ क्यों आए

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय जनता दल (RJD) सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के खिलाफ लैंड फॉर जॉब्स घोटाले में कार्यवाही जारी रखने के आदेश दिए हैं। लालू यादव ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाने की माँग की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सुनवाई से इनकार कर दिया है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बुधवार (31 जुलाई 2025) को मामले की सुनवाई जस्टिस एमएम सुन्द्रेश और जस्टिस एन कोटिसवार सिंह ने की। बेंच ने कि दिल्ली हाईकोर्ट में इस संबंध में याचिका लंबित है। बेंच ने कहा, “हम कोई आदेश नहीं दे रहे हैं। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि आरोप तय करने से उच्च न्यायालय में लंबित याचिका पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।” बता दें कि इससे पहले 18 जुलाई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार किया था।

यह मामला लालू प्रसाद यादव के 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री रहते हुए लैंड फॉर जॉब्स घोटाले का है। मामले में लालू यादव और अन्य परिवार के सदस्यों पर जमीन के बदले रेलवे में ग्रुप-डी की नौकरियाँ दिलाने का आरोप है।