दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार (जून 25, 2019) को कोंडली से आप विधायक मनोज कुमार को चुनाव प्रक्रिया में बाधा डालने के मामले में 3 महीने की सजा और ₹10 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। हालाँकि, आदेश को चुनौती देने के लिए विधायक मनोज कुमार को जमानत दे दी गई है।
Delhi: A Special MP-MLA fast track court awarded a 3 month jail sentence to AAP MLA Manoj Kumar & fined him ₹10,000 for obstructing election process at a polling station in Kalyan Puri during 2013 assembly elections. Manoj Kumar has been granted bail in the matter. (file pic) pic.twitter.com/EDeSz4LV1w
— ANI (@ANI) June 25, 2019
आप सांसद को कोर्ट ने 2013 विधानसभा चुनाव में पूर्वी दिल्ली के कल्याण पुरी इलाके में बने एक मतदान केंद्र पर चुनावी प्रक्रिया को बाधित करने का दोषी पाया। एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने 11 जून को मनोज कुमार को आईपीसी की धारा 186 और जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 131 के तहत दोषी ठहराया था। अदालत ने पुलिसवालों की गवाही को विश्वसनीय मानते हुए ये फैसला सुनाया था और बहस के लिए 25 जून की तारीख तय की गई थी।
गौरतलब है कि, ये मामला मनोज और उनके 50 समर्थकों द्वारा एमसीडी स्कूल के मेन गेट के बाहर हंगामा करने से संबंधित है। इन लोगों ने चुनाव प्रक्रिया के दौरान ही स्कूल का मेन गेट बंद कर दिया था। 4 दिसंबर 2013 को कल्याणपुरी थाने में दर्ज केस के मुताबिक, आप विधायक ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर कल्याण पुरी स्थित एमसीडी प्राइमरी स्कूल पर बने पोलिंग स्टेशन पर उत्पात किया जहाँ दिल्ली विधानसभा के लिए मतदान हो रहा था। आप विधायक ने वहाँ चुनाव कराने में लगे पुलिस वालों के काम में रुकावट डाली, पुलिस कॉन्स्टेबल को धमकाया और पुलिवालों समेत चुनाव अधिकारियों को पोलिंग बूथ के अंदर बंद कर दिया। इतना ही नहीं, मनोज कुमार और उनके समर्थकों ने मतदान समाप्त होने के बाद भी अपना आंदोलन जारी रखा और बूथ के बाहर मतपेटियों को बाहर नहीं ले जाने दिया जिसके बाद मतपेटियों को दूसरे रास्ते से बाहर निकाला गया था।