कॉन्ग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गॉंधी के खिलाफ मामला दर्ज किए जाने को लेकर पार्टी नेता डीके शिवकुमार ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को पत्र लिखा है। इसमें सोनिया के खिलाफ दर्ज मामला निरस्त करने की मॉंग की गई है। शिवकुमार कर्नाटक कॉन्ग्रेस के अध्यक्ष हैं।
पत्र में शिवकुमार ने उस पुलिस अधिकारी के खिलाफ FIR दर्ज करने की मॉंग भी की है जिसने सोनिया गॉंधी के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। साथ ही उसे निलंबित करने को भी कहा है।
A BJP activist has filed a complaint against Smt.Sonia Gandhi with a political motive based on false information.
— DK Shivakumar (@DKShivakumar) May 21, 2020
Have written to CM @BSYBJP demanding withdrawal of the FIR
I also urge him to register a FIR against the police officer for misusing process of law & to suspend him pic.twitter.com/oWpqyFVI4Y
मुख्यमंत्री, राज्य के गृह मंत्री, पुलिस महानिदेशक और शिवमोगा पुलिस अधीक्षक को लिखे पत्र में शिवकुमार ने कहा है कि शिकायतकर्ता ने सोनिया गाँधी के खिलाफ गलत सूचना के आधार पर राजनीतिक मकसद से शिकायत दर्ज की है।
डीके शिवकुमार ने कहा कि बीजेपी नेतृत्व द्वारा ट्वीट को गलत समझा गया। साथ ही सत्यता की जाँच किए बिना झूठी सूचना के आधार पर प्रवीण कुमार को सोनिया गाँधी के खिलाफ सागर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करने के लिए उकसाया गया।
उन्होंने यह भी कहा कि सागर पुलिस द्वारा सोनिया गाँधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर स्वस्थ आलोचना करने के अधिकार को छीनने के इरादे से कानून का दुरुपयोग किया गया है।
कॉन्ग्रेस पार्टी की ओर से PM-CARES Fund के खिलाफ किए गए ट्वीट पर कर्नाटक के शिवमोगा के सागर तालुका में कॉन्ग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गाँधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर में कॉन्ग्रेस अंतरिम अध्यक्ष की पहचान सोशल मीडिया अकाउंट के हैंडलर के रूप में की गई थी। शिकायत में सोनिया गाँधी पर PM-CARES Fund के बारे में लोगों को गुमराह करने और भड़काने का आरोप लगाया गया है।
कॉन्ग्रेस पार्टी ने 11 मई को पीएम केयर्स फंड के गलत इस्तेमाल का दावा करते हुए ट्वीट किया था जिसमें फंड के बारे में गलत जानकारी दी गई थी। एफआईआर कॉन्ग्रेस अध्यक्ष सोनिया गाँधी पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 153 (दंगा भड़काने के इरादे से भड़काऊ बयान देना) और 505 (सार्वजनिक उपद्रव के लिए जिम्मेदार बयान) के तहत दर्ज किया गया है।