मालूम हो कि विधानसभा में मानसून सत्र के पहले दिन उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक-2024 पेश किया गया था। इसमें कहा गया था कि अब यदि कोई व्यक्ति धर्मांतरण कराने की नीयत से किसी व्यक्ति को उसके जीवन या संपत्ति के लिए धमकाता है, हमला करता है, विवाह या विवाह करने का वादा करता है अथवा इन सब चीजों के लिए षड्यंत्र करता है, नाबालिग, महिला या किसी व्यक्ति की तस्करी करता है तो उसके अपराध को सबसे गंभीर श्रेणी में रखा जाएगा और उसे उल्लेखित सजा भुगतनी होगी।
BIG BREAKING NEWS 🚨 Yogi Adityanath Govt introduces bill in assembly against unlawful religious conversions 🔥🔥
— Times Algebra (@TimesAlgebraIND) July 30, 2024
Yogi government has introduced the bill in the assembly, proposing a lifetime imprisonment for the people indulging in Love Jihad.
The bill is Uttar Pradesh… pic.twitter.com/3t8pDa63rE
बता दें कि लव जिहाद की घटनाओं की रोकथाम के लिए योगी सरकार ने साल 2020 में पहली बार लव जिहाद विरोधी कानून बनाने की बात सामने आई थी। बाद में साल 2021 में यूपी विधानसभा में धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक पारित किया गया । इसमें लव जिहाद आरोपितों के लिए 1 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान था।
कानून में कहा गया था कि सिर्फ शादी के लिए किया गया धर्मांतरण अमान्य होगा। इसके अलावा झूठ बोलकर, धोखा देकर, धर्म परिवर्तन को अपराध माना जाएगा। वहीं स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन के मामले में 2 महीने पहले मजिस्ट्रेट को बताना होगा।
पहले विधेयक के मुताबिक जबरन धोखे से धर्म परिवर्तन के लिए 15000 रुपए जुर्माने के साथ 1-5 साल की जेल की सजा का प्रावधान था। वहीं अगर ये धोखेबाजी दलित लड़की के साथ ऐसा होता है तो 25000 रुपए जुर्माने के साथ 3-10 साल की सजा का प्रावधान था। हालाँकि अब अगर इस मामले में बदलाव होता है तो ऐसे केसों में आरोपित की सजा दुगनी होगी यानी 10 साल या फिर आजीवन कारावास का प्रावधान होगा।
सी एम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि लव जिहाद का कानून किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। यह कानून सभी पर बराबर लागू होता है। सीएम योगी ने कहा अगर कोई हिंदू जैसा करता है तो उस पर यह कानून ठीक उसी तरह लागू होगा जैसा मुस्लमानों पर लागू हो रहा है। असलम हो तो असलम बनकर रहो, अमित ना बनो…!!! pic.twitter.com/pCkpwcTMaP
— Eagle Eye (@SortedEagle) March 23, 2021
गौरतलब है कि साल 2020-21 के बीच लव जिहाद के तमाम मामले सोशल मीडिया और मीडिया के जरिए सामने आए थे। उन्हीं मामलों की शिकायत जब योगी सरकार के पास पहुँची तो उन्होंने मामलों की जाँच करवाई और पुष्टि होने के बाद आरोपित गिरफ्तार हुआ। साथ ही प्रदेश में ये कानून लाया गया कि धर्म परिवर्तन कराने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी।