Sunday, November 17, 2024
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बुजुर्गों के भरण-पोषण से लेकर 60 पुराने कानूनों में बदलाव तक, संसद के विशेष सत्र में पेश किए जाएँगे ये 8 बिल, जानिए सबके बारे में

सरकार ने द कॉन्स्टिट्यूशन (एसटी) ऑर्डर (अमेंडमेंट) बिल 2023 को मानसून सत्र के दौरान पेश किया था। 24 जुलाई को राज्यसभा में पेश हुए इस बिल में छत्तीसगढ़ के मेहरा समुदाय को एसटी कैटेगरी में शामिल करने का प्रावधान है।

नई दिल्ली में संसद का 5 दिवसीय विशेष सत्र चल रहा है। अब संसद की कार्यवाही नए संसद में होगी। मंगलवार (19 सितंबर, 2023) से नए संसद भवन में कार्यवाही शुरू होगी, तो सरकार के एजेंडे में 8 खास बिल होंगे। इन बिलों पर सरकार सदन में चर्चा भी चाहती है। इन बिलों के पास होने से मीडिया संस्थानों से लेकर बुजुर्गों तक पर सकारात्मक असर पड़ेगा।

इन बिलों में द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स बिल 2023, द एडवोकेट्स (संसोधन) बिल 2023, द मेंटिनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पैरेंट्स एंड सीनियर सिटिजन्स (अमेंडमेंट) बिल 2023, द रिपीलिंग और अमेंडिंग बिल 2023, द कॉन्स्टिट्यूशन (एसटी) ऑर्डर (अमेंडमेंट) बिल 2023, द पोस्ट ऑफिस बिल और जम्मू-कश्मीर से जुड़े 2 बिल हैं। आइए, विस्तार से जानते हैं कि इन बिलों में क्या खास बात है।

1- द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स बिल

ये बिल 1 अगस्त को मानसून सत्र के दौरान राज्य सभा में पेश किया गया था। मीडिया संस्थानों के पंजीकरण से जुड़े इस बिल के पास होने के बाद एक प्रेस रजिस्ट्रार की नियुक्ति होगी। इसके लागू होने से साल 1867 का प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम रद्द हो जाएगा। अब प्रिंटर-पब्लिशर को डीएम को डिक्लेरेशन देना होगा। डीएम इसे प्रेस रजिस्ट्रार को भेजेंगे। इसके बाद पंजीकरण का प्रमाणपत्र जारी करेगा। वहीं, पीरियॉडिकल्स के पब्लिशर्स प्रेस रजिस्टरार जनरल को ऑनलाइन अप्लाई कर पंजीकरण पत्र पा सकते हैं।

2-द एडवोकेट्स (संसोधन) बिल 2023

द एडवोकेट्स (संशोधन) बिल 2023 अधिवक्ता अधिनियम, 1961 में संशोधन करता है। इसे 1 अगस्त, 2023 को राज्यसभा में पेश किया गया था। ये विधेयक कानूनी व्यवसायी अधिनियम, 1879 के तहत दलालों से संबंधित कुछ धाराओं को निरस्त करता है। दलालों पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।

3- द मेंटिनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पैरेंट्स एंड सीनियर सिटिजन्स (अमेंडमेंट) बिल

ये बिल बुजुर्ग नागरिकों के भरण पोषण और सुरक्षा से जुड़ा है। अब बच्चे माता-पिता की जिम्मेदारी उठाने से भाग नहीं सकते। अब उनकी वित्तीय मदद, सुरक्षा और चिकित्सीय जरूरतों को पूरा अनिवार्य हो जाएगा।

4-द रिपीलिंग और अमेंडिंग बिल 2023

संसद के विशेष सत्र में ‘द रिपीलिंग और अमेंडिंग बिल 2023’ ला जा रहा है, जो यह 60 पुराने कानूनों में बदलाव भी करेगा और कइयों को निष्प्रभावी भी करेगा। इन 60 कानूनों में से एक कानून 137 वर्ष पुराना है।

5-द कॉन्स्टिट्यूशन (एसटी) ऑर्डर (अमेंडमेंट) बिल

सरकार ने द कॉन्स्टिट्यूशन (एसटी) ऑर्डर (अमेंडमेंट) बिल 2023 को मानसून सत्र के दौरान पेश किया था। 24 जुलाई को राज्यसभा में पेश हुए इस बिल में छत्तीसगढ़ के मेहरा समुदाय को एसटी कैटेगरी में शामिल करने का प्रावधान है।

6-द पोस्ट ऑफिस बिल

पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898 को ‘द पोस्ट ऑफिस बिल 2023’ से बदला जाएगा। इस बिल के पास होने के बाद पार्सल की निगरानी भी हो सकेगी। उनकी जाँच के साथ उन्हें नष्ट करने का अधिकार भी डाक अधिकारियों को होगा।

7-द जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन (अमेंडमेंट) बिल

द जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन (अमेंडमेंट) बिल 2023 को बेहद खास बताया जा रहा है। ये बिल जम्मू-कश्मीर के एससी, एसटी और अन्य वंचित समुदायों को नौकरियों में आरक्षण से संबंधित है। हालाँकि, इसका स्थानीय स्तर पर कुछ लोगों द्वारा विरोध किया जा रहा है।

ये 8 बिल संसद के विशेष सत्र में पेश किए जा सकते हैं

8-द कॉन्स्टिट्यूशन (जम्मू कश्मीर) एससी ऑर्डर (अमेंडमेंट) बिल

द कॉन्स्टिट्यूशन (जम्मू कश्मीर) एससी ऑर्डर (अमेंडमेंट) बिल 2023 वाल्मीकि समुदाय के लिए है। इस बिल से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अल्पसंख्यक वाल्मीकि समुदाय को एससी कैटेगरी में शामिल किया जाएगा।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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