Friday, November 15, 2024
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RSS मानहानि मामला: 15000 रुपए के मुचलके पर राहुल गाँधी को बेल, बोले – मैं निर्दोष

शिवड़ी कोर्ट में सुनवाई के दौरान राहुल गाँधी ने कहा कि वह दोषी नहीं हैं। कोर्ट ने राहुल गाँधी को 15000 रुपए के मुचलके पर बेल दी। कॉन्ग्रेस पार्टी के पूर्व अध्‍यक्ष की तरफ से पूर्व सांसद एकनाथ गायकवाड़ ने बेल बॉन्ड भरा।

आरएसएस मानहानि मामले में कॉन्ग्रेस पार्टी के सांसद और पूर्व अध्‍यक्ष राहुल गाँधी को जमानत म‍िल गई है। गुरुवार (4 जुलाई, 2019) को मुंबई की शिवड़ी कोर्ट ने उन्हें जमानत दी।

शिवड़ी कोर्ट में सुनवाई के दौरान राहुल गाँधी ने कहा कि वह दोषी नहीं हैं। कोर्ट ने राहुल गाँधी को 15000 रुपए के मुचलके पर बेल दी। कॉन्ग्रेस पार्टी के पूर्व अध्‍यक्ष की तरफ से पूर्व सांसद एकनाथ गायकवाड़ ने बेल बॉन्ड भरा।

आपको बता दें कि आरएसएस से जुड़ा मानहानि का यह मामला सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या से संबंधित है। राहुल गाँधी ने 2017 में गौरी लंकेश की हत्या को RSS की विचारधारा से जुड़ा और प्रभावित बताया था। इसी मामले में उन पर यह केस दर्ज हुआ था।

राहुल गाँधी के मुंबई आगमन और कोर्ट पहुँचने के बीच कॉन्ग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। उनके समर्थन में जुटी भीड़ चिल्ला रही थी – आपकी लड़ाई में कॉन्ग्रेस कार्यकर्ता साथ हैं।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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