Sunday, November 17, 2024
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‘राजनीति में अदालत को न लाएँ’: सुप्रीम कोर्ट ने आज़म खान को जमानत देने से किया इनकार, सपा के लिए चुनाव प्रचार करना चाहते थे

"आखिर संविधान के अनुच्छेद-32 के तहत दायर इस तरह की याचिका पर सुनवाई कैसे की जा सकती है।"

समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान (Azam Khan) को सुप्रीम कोर्ट से मंगलवार (8 फरवरी 2022) को बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने आजम खान की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए उन्हें हाई कोर्ट जाने का निर्देश दिया। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने हाई कोर्ट को आजम खान मामले की जल्‍द सुनवाई करने का निर्देश भी दिया है। जस्टिस एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, “आखिर संविधान के अनुच्छेद-32 के तहत दायर इस तरह की याचिका पर सुनवाई कैसे की जा सकती है।”

पीठ ने आजम खान की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल को फटकार लगाते हुए कहा, “हम याचिका की सुनवाई के इच्छुक नहीं हैं। आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए। आजम खान हाई कोर्ट जाकर जल्द सुनवाई की माँग कर सकते हैं।”

जवाब में सिब्बल ने कहा, “हम हाई कोर्ट भी गए थे। किसी न किसी वजह से सुनवाई टल गई। तीन बार जल्द सुनवाई की माँग भी की। महीनों से सुनवाई नहीं हुई है। आखिर हम कहाँ जाएँ।” सिब्बल ने जेल में सपा सांसद आजम खान की ओर से कहा कि उनके मुवक्किल पर 87 केस दर्ज हैं। उन्हें 83 मामलों में जमानत मिल चुकी है। उन्होंने कहा कि मेरे मुवक्किल को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में हिस्‍सा लेना है, लिहाजा उनकी अंतरिम जमानत की याचिका को स्‍वीकार किया जाए। आजम खान ने कुछ नहीं किया है, फिर भी वह जेल में हैं।

इस पर जस्टिस राव ने सिब्बल से कहा, “कृपया राजनीति को अदालत में न लाएँ।” जवाब में सिब्बल ने कहा, “राजनीति आपके सामने हैं।” पीठ ने आगे कहा कि हम इस पर सुनवाई नहीं कर सकते।

बता दें कि सीतापुर जेल में बंद सपा सांसद ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाग लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर अंतरिम जमानत माँगी थी। हालाँकि, अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद आजम खान ने अपनी याचिका वापस ले ली है। फर्जीवाड़े और भूमि पर अवैध कब्जे के आरोप में आजम खान दो साल से यूपी की सीतापुर जेल में बंद हैं। वो यूपी विधानसभा चुनाव में रामपुर सीट से लड़ रहे हैं।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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