Friday, November 8, 2024
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‘कैसे पता चलेगा उसका रेप हुआ, क्या वो गर्भवती थी’: नादिया में गैंगरेप के बाद नाबालिग की मौत, ममता बनर्जी ने पीड़िता पर ही उठाए सवाल

ममता बनर्जी ने कहा, "आपको कैसे पता कि उसके साथ रेप हुआ, क्या वो प्रेग्नेंट थी, या लव अफेयर का मामला था या फिर वह बीमार थी।"

पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के हंसखली में एक जन्मदिन की पार्टी में कथित तौर पर गैंगरेप के बाद एक नाबालिग लड़की की मौत हो गई। पुलिस ने रविवार (10 अप्रैल, 2022) को इसकी जानकारी दी। वहीं लड़की के परिवार ने दावा किया कि इस मामले में मुख्य आरोपित तृणमूल कॉन्ग्रेस (TMC) के एक पंचायत सदस्य का बेटा है। जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है।

वहीं आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस घटना को लेकर परिवार के गैंगरेप के दावे पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। बनर्जी ने कहा, “आपको कैसे पता कि उसके साथ रेप हुआ, क्या वो प्रेग्नेंट थी, या लव अफेयर का मामला था या फिर वह बीमार थी।” उन्होंने कहा कि अगर कपल रिलेशनशिप में है तो हम उन्हें कैसे रोक सकते हैं, यह यूपी नहीं है कि मैं लव जिहाद के नाम पर ऐसा कर सकती हूँ। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि बाल आयोग इस केस में रेप और हत्या की जाँच करेगा।

बता दें कि बंगाल के नदिया में नौवीं क्लास की छात्रा के माता-पिता ने घटना के चार दिन बाद शनिवार (9 अप्रैल) को हंसखली थाने में आरोपित के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के मुताबिक, लड़की सोमवार (4 अप्रैल) को आरोपित की जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने के लिए उसके घर गई थी, लेकिन वह बीमार हालत में घर लौटी, हमारी बेटी का बहुत खून बह रहा था और पेट में तेज दर्द हो रहा था, और इससे पहले कि हम उसे अस्पताल ले जाते, उसकी मौत हो गई।

मामले में परिवार का दावा है कि घटनाओं के क्रम और पार्टी में मौजूद लोगों से बात करने के बाद उन्हें यकीन है कि आरोपित और उसके दोस्तों ने उनकी बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार किया था। वहीं परिवार ने यह भी आरोप लगाया कि लोगों का एक समूह नाबालिग का मृत्यु प्रमाण पत्र जारी होने से पहले ही उसके शव को ले जाकर जबरन दाह संस्कार कर दिया।

गौरतलब है कि कलकत्ता हाईकोर्ट में सोमवार को एक याचिका दायर कर नदिया जिले में नाबालिग से कथित सामूहिक बलात्कार और उसकी वजह से हुई मौत के मामले की जाँच सीबीआई से कराने का अनुरोध किया गया। इस याचिका में दावा किया गया है कि आरोपित TMC के एक पंचायत नेता का बेटा है। याचिकाकर्ता के वकील अनिंद्य सुंदर दास ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव की अदालत ने इस मामले की तत्काल सुनवाई की अनुमति दी है।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, वकील ने बताया कि इस मामले का ज‍िक्र मंगलवार को संभवत: अदालत के सामने किया जाएगा। दास ने कहा कि इस मामले की जाँच सीबीआई से कराने का अनुरोध किया गया है क्योंकि आरोपित तृणमूल के एक पंचायत सदस्य का बेटा है।

उन्होंने कहा कि पुलिस को कथित तौर पर घटना होने के एक हफ्ते बाद पता चला। वहीं लड़की के परिवार के सदस्यों ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि वह चार अप्रैल को आरोपित के जन्मदिन की पार्टी में उसके घर, नदिया जिले के हंसखली में गई थी और उसके साथ दुष्कर्म करने से पहले उसे नशीला पदार्थ दिया गया था।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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