उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के एक गाँव में दो नाबालिग बहनों के साथ सामूहिक दुष्कर्म कर वीडियो वायरल करने का एक घिनौना मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक लड़कियों की उम्र 14 और 17 साल है। दोनों बहनें 17 नवंबर को अपने घर से दवा लेने के लिए निकली थीं। लेकिन जब घर आने लगीं तो एक लड़के ने उन्हें तमंचा दिखाकर रास्ते में रोक लिया और फिर गन्ने के खेत में मौजूद अपने साथियों के पास उन्हें खींचकर ले गया। जहाँ 5 लोगों ने मिलकर उन दोनों बहनों का बारी-बारी से बलात्कार किया। दोनों बहनें गिड़गिड़ाती रहीं, लेकिन उनमें से किसी ने एक नहीं सुनी। इतना ही नहीं लड़कियों के विरोध करने पर उनसे मारपीट भी की गई और इस दौरान इनका वीडियो भी बनाया गया।
पहले तमंचा दिखा कर दो किशोरियों के साथ 5 आरोपियों ने किया गैंगरेप, फिर Video बना कर किया Viralhttps://t.co/vzLF7igoXV
— News18Hindi (@HindiNews18) November 22, 2019
हालाँकि, ये वीडियो पहले दोनों बहनों को ब्लैकमेल करने के लिए बनाया गया था और उनसे कहा गया था कि वे पाँचों जब भी उन्हें बुलाएँ तो उन्हें आना होगा। लेकिन, जब लड़कियों ने घटना के दो दिन उनकी ये बात नहीं मानी तो गुरुवार को उनका वीडियो वायरल कर दिया गया। धीरे-धीरे पूरे इलाके में इस वीडियो को देख हड़कंप मच गया और लड़कियों के घरवालों के पास भी ये वीडियो पहुँच गया। वीडियों में लड़कियों को देखकर घरवाले सन्न रह गए। उन्होंने बच्चियों से सारा मामला पता किया। घटना की जानकारी मिलते ही घरवालों ने ये मामला पुलिस में दर्ज करवाया और पुलिस ने आरोपितों की तलाश की।
बरेली में एक चौंकाने वाली वारदात देखने को मिली है. यहां पर दो किशोरियों के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया.@Uppolice @dgpup @UPGovt @myogiadityanath @bareillypolice #NewsState #UPPolice https://t.co/hNSmzeeOZ4
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दैनिक जागरण की रिपोर्ट के अनुसार इन आरोपितों की पहचान वसीम पुत्र यासीन, सावेज पुत्र हामिद रजा खां, अखलाक पुत्र इकरार खां, आरिफ पुत्र भदय्या खां, आमिर पुत्र घसीटे खां के रूप में हुई है। जिसके बाद पुलिस ने इन पर सामूहिक दुष्कर्म (376डी), आपराधिक घटना के लिए धमकी देना (506), पॉक्सो एक्ट (3/4), 67ए आइटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।
इलाके के एसएसपी शैलेश पांडेय ने इस मामले में जानकारी देते हुए बताया है कि सामूहिक दुष्कर्म (376डी), आपराधिक घटना के लिए धमकी देना (506), पॉक्सो एक्ट (3/4), 67ए आइटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
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