Saturday, July 27, 2024
Homeरिपोर्टअंतरराष्ट्रीयफ्रांस में ऐतिहासिक कानून पारित: 15 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ...

फ्रांस में ऐतिहासिक कानून पारित: 15 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ रेप केस में होगी 20 साल की सजा

जस्टिस मिनिस्टर एरिक डुपोंड-मोरेती ने नेशनल असेंबली को बताया, ''हमारे बच्चों और समाज के लिए यह एक ऐतिहासिक कानून है। इससे अब कोई भी वयस्क आरोपित 15 साल से कम उम्र की नाबालिग की सहमति का दावा नहीं कर सकेगा।"

फ्रांसीसी संसद में गुरुवार को ऐतिहासिक कानून पारित किया गया, जिसमें 15 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ बलात्कार और दंडनीय अपराध के रूप में 20 साल की सजा का प्रावधान है। पहले फ्रांस में बलात्कार तब ही माना जाता था अगर दूसरा व्यक्ति संबंध बनाने के लिए अपनी सहमति नहीं दे। ऐसे में अदालत का कहना था कि इस मामले में यह साबित नहीं किया जा सकता कि उस व्यक्ति ने नाबालिग के साथ जबरदस्ती की है। वहाँ अभियोजन पक्ष को बलात्कार की सजा दिलाने के लिए पहले सेक्स को असहमति के रूप में साबित करने की आवश्यकता थी।

जस्टिस मिनिस्टर एरिक डुपोंड-मोरेती ने नेशनल असेंबली को बताया, ”हमारे बच्चों और समाज के लिए यह एक ऐतिहासिक कानून है। इससे अब कोई भी वयस्क आरोपित 15 साल से कम उम्र की नाबालिग की सहमति का दावा नहीं कर सकेगा।”

असेंबली ने ट्विटर पर कहा कि बिल के पक्ष में वोट इसके अंतिम पड़ाव पर एकमत के लिए था। हालाँकि, कुछ कानूनविदों को यह चिंता थी कि सहमति से कम उम्र का सेक्स स्वतः ही बलात्कार माना होता है। एक नाबालिग की सहमति से किया गया सेक्स भी व्यस्क को अपराधी बना सकता है।

वहीं, एक “रोमियो और जूलियट” खंड एक नाबालिग और उससे 5 साल बड़े व्यक्ति के बीच यौन संबंधों की अनुमति देता है। ये यौन उत्पीड़न के मामलों में लागू नहीं होगा। लेकिन ये कानून 18 साल से कम उम्र की नाबालिग के साथ बलात्कार को भी दुष्कर्म मानता है।

10 अक्तूबर 2017 को न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित एक साक्षात्कार में 13 महिलाओं ने हॉलीवुड प्रोड्यूसर हार्वी वाइंस्टीन पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। इसके बाद हॉलीवुड सेलेब्रिटी ग्यानेथ पाल्ट्रो, एमा वाटसन, एंजलीना जोली, सलमा हायेक, एशले जुड, उमा थुरमैन और एशिया अर्गेंटो समेत 80 से अधिक महिलाओं ने वाइंस्टीन पर सार्वजनिक रूप से यौन दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया था। इसके बाद 25 मई 2018 में यूएस पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था।

फ्रांस में यह एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। इसके बाद एक फ्रांसीसी लेखक ने पीडोफिलिया के बारे में खुलकर लिखा था। यह आमतौर पर वयस्कों या बड़े उम्र के किशारों (16 या उससे अधिक उम्र) में मानसिक विकार के रूप में परिभाषित किया जाता है। मनोविज्ञान या मेडिकल साइंस की दुनिया में इस बीमारी को पीडोफिलिया कहते हैं

गौरतलब है कि फ्रांस में दो ऐसे मामले सामने आए थे, जिनके कारण देश में बलात्कार की परिभाषा और उससे जुड़े कानून पर बहस छिड़ गई थी। एक मामले में 30 वर्षीय पुरुष के 11 साल की बच्ची के साथ संबंध बनाने की बात सामने आई। मामला अदालत में पहुँचा लेकिन कानून में कमी के कारण नवंबर 2017 को इस व्यक्ति को बरी कर दिया गया था। इसी तरह के एक अन्य मामले ने फरवरी 2018 में एक 28 वर्षीय व्यक्ति ने 11 साल की बच्ची के साथ संबंध बनाए थे।

Join OpIndia's official WhatsApp channel

  सहयोग करें  

एनडीटीवी हो या 'द वायर', इन्हें कभी पैसों की कमी नहीं होती। देश-विदेश से क्रांति के नाम पर ख़ूब फ़ंडिग मिलती है इन्हें। इनसे लड़ने के लिए हमारे हाथ मज़बूत करें। जितना बन सके, सहयोग करें

ऑपइंडिया स्टाफ़
ऑपइंडिया स्टाफ़http://www.opindia.in
कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

संबंधित ख़बरें

ख़ास ख़बरें

‘तुम कोटा के हो ब#$द… कोटा में रहना है या नहीं तुम्हें?’: राजस्थान विधानसभा में कॉन्ग्रेस विधायक ने सभापति और अधिकारियों को दी गाली,...

राजस्थान कॉन्ग्रेस के नेता शांति धारीवाल ने विधानसभा में गालियों की बौछार कर दी। इतना ही नहीं, उन्होंने सदन में सभापति को भी धमकी दे दी।

अग्निवीरों को पुलिस एवं अन्य सेवाओं की भर्ती में देंगे आरक्षण: CM योगी ने की घोषणा, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ सरकारों ने भी रिजर्वेशन...

उत्तर प्रदेश के सीएम योगी और एमपी एवं छत्तीसगढ़ की सरकार ने अग्निवीरों को राज्य पुलिस भर्ती में आरक्षण देने की घोषणा की है।

प्रचलित ख़बरें

- विज्ञापन -