Tuesday, November 19, 2024
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आतंकवाद के खिलाफ नया UAPA संशोधन बिल, 2019 राज्यसभा में पास: अब शख्स भी घोषित हो सकेगा आतंकी

"जब आतंकवाद दोगुनी ताकत के साथ बढ़ रहा है तो हमें सुरक्षा एजेंसियों और जाँच एजेंसियों की ताकत 4 गुना बढ़ानी होगी।"

विपक्ष के कड़े विरोध के बाद भी शुक्रवार अगस्त 02, 2019 को राज्यसभा में UAPA, विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) बिल पास हो चुका है। बिल पर चर्चा के दौरान गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि इस बिल के दुरुपयोग की बात गलत है। इस बिल के अंतर्गत NIA को ज्यादा अधिकार देकर संगठन के साथ-साथ किसी व्यक्ति को भी आतंकी घोषित करने जैसे अधिकार दिए गए हैं। UAPA बिल के मुताबिक जिस व्यक्ति को आतंकी घोषित किया जाएगा, उसकी संपत्ति जब्त करने और यात्राएँ करने पर रोक जैसी कार्रवाई की जा सकेगी।

राज्यसभा में आज विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) (UAPA) (Unlawful Activities (Prevention) Act) संशोधन विधेयक को पारित कर दिया गया। बिल के पक्ष में 147 और विपक्ष में 42 वोट पड़े। इस बिल में आतंक से संबंध होने पर संगठन के अलावा किसी शख्स को भी आतंकी घोषित करने का प्रावधान शामिल है।

इसके साथ ही NIA की शक्तियाँ बढ़ाने को लेकर शाह ने कहा कि जब आतंकवाद दोगुनी ताकत के साथ बढ़ रहा है तो हमें सुरक्षा एजेंसियों और जाँच एजेंसियों की ताकत 4 गुना बढ़ानी होगी। 

इस बिल को पहले ही लोकसभा की मंजूरी मिल चुकी है। उच्च सदन में 58 पुराने कानूनों को खत्म करने संबंधी बिल पर विचार होगा, साथ ही मजदूरी संहिता बिल भी सदन के एजेंडे में शामिल है। लोकसभा के एजेंडे में जलियावाला बाग राष्ट्रीय स्मारक संशोधन बिल समेत 3 बिल शामिल हैं। संसद में आज गैर सरकारी कामकाज नहीं होगा।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में कहा, जब हम विपक्ष में थे, तो हमने पिछले UAPA संशोधनों का समर्थन किया था, चाहे वो 2004 या 2008 या फिर 2013 की बात हो। जैसा कि हम मानते हैं कि सभी को आतंक के खिलाफ कड़े कदमों का समर्थन करना चाहिए। हम यह भी मानते हैं कि आतंक का कोई धर्म नहीं है, यह मानवता के खिलाफ है, किसी विशेष सरकार या व्यक्ति के खिलाफ नहीं है।

वोटिंग से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने UAPA बिल पर कहा कि राज्य के DG के अधिकार नहीं छीने जा रहे हैं और जब NIA जाँच शुरू करेगी तो राज्य पुलिस को जानकारी दी जाएगी। एनआईए की जाँच के दौरान राज्य पुलिस से संपत्ति जब्त करने की इजाजत लेना ठीक नहीं है क्योंकि जाँच की बारीक जानकारी तो NIA के पास ही है।

कॉन्ग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार इस कानून का गलत इस्तेमाल करेगी, जिस पर शाह ने कहा- “कॉन्ग्रेस आपातकाल याद कर ले, कानून के दुरुपयोग का इतिहास कॉन्ग्रेस का है। एक धर्म को आंतकवाद से जोड़ा गया था।” अमित शाह ने कहा, “जिहादी किस्म के केसों में 109 मामले, वामपंथी उग्रवाद के 27, नार्थ ईस्ट में अलग-अलग हत्यारी ग्रुपों के खिलाफ 47  ,खालिस्तानवादी ग्रुपों पर 14 मामले रजिस्टर्ड किए गए।”

गृह मंत्री के जवाब के बाद चिदंबरम ने कहा कि हम सभी प्रावधानों के खिलाफ नहीं है सिर्फ 2 पर हमारी आपत्ति है। उन्होंने कहा कि पहला आप किसी स्टेज पर किसी को आतंकी घोषित करेंगे, यह बताएँ। अमित शाह ने कहा कि हालात काफी जटिल हैं और इस पर सब कुछ साफ नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि सघन पूछताछ और सबूत जुटाने के बाद ही ऐसा किया जाएगा। लेकिन अगर कोई विदेश में है और हमारे साथ बातचीत नहीं कर रहा है तो उसे किया जाएगा। 

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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