INX मीडिया मामले में कॉन्ग्रेस नेता पी चिदंबरम को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से दर्ज INX मीडिया धन शोधन मामले में कॉन्ग्रेस नेता पी चिदंबरम को अग्रिम ज़मानत देने से बृहस्पतिवार (5 सितंबर) को इनकार कर दिया। कोर्ट ने ED द्वारा दर्ज INX मीडिया धन शोधन मामले में अग्रिम ज़मानत नहीं देने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली चिदंबरम की याचिका भी ख़ारिज कर दी।
सुप्रीम कोर्ट का कहना है, “प्रारंभिक चरण में अग्रिम ज़मानत देना जाँच को विफल कर सकता है… यह मामला अग्रिम ज़मानत देने के योग्य नहीं है। आर्थिक अपराध अलग-अलग स्तर पर हैं और इसे अलग दृष्टिकोण के साथ निपटाया जाना चाहिए।”
Supreme Court says, “Granting anticipatory bail at the initial stage may frustrate the investigation….It’s not a fit case to grant anticipatory bail. Economic offences stand at different footing and it has to be dealt with different approach.” https://t.co/L3j8ET8a6i
— ANI (@ANI) September 5, 2019
अब प्रवर्तन निदेशालय पूछताछ के लिए पी चिदंबरम को हिरासत में ले सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एजेंसी पूर्व वित्त मंत्री को हिरासत में लेकर पूछताछ कर सकती है। हालाँकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चिदंबरम ट्रायल कोर्ट के समक्ष नियमित ज़मानत की अर्ज़ी दाखिल कर सकते हैं।
Supreme Court says P Chidambaram can move regular bail application before the trial court, for regular bail. https://t.co/3TaMYpzfxj
— ANI (@ANI) September 5, 2019
ग़ौरतलब है कि INX मीडिया मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम अभी भी (5 अगस्त तक) केंद्रीय जाँच ब्यूरो (CBI) की हिरासत में हैं। अदालत में सुनवाई के दौरान सीबीआइ और ईडी ने ये दलील दी थी कि यूपीए सरकार में वित्त मंत्री रहते हुए पी चिदंबरम ने पुत्र कार्ति के साथ मिलकर एयरसेल मैक्सिस डील मामले में ‘बेहद गंभीर आर्थिक अपराध’ किया है, इसलिए उनके साथ सख्ती से निपटा जाना चाहिए।