मोनू मानेसर को ट्रांजिट रिमांड पर राजस्थान पुलिस ले गई है। विश्व हिन्दू परिषद (VHP) ने इसे राजस्थान चुनावों में मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने की कोशिश करार दिया है। दूसरी तरफ नहूं हिंसा में गिरफ्तारी से बचने के लिए कॉन्ग्रेस विधायक मामन खान ने हाई कोर्ट में अर्जी लगाई है।
मोनू मानेसर को फेसबुक पर भड़काऊ पोस्ट लिखने के मामले में नूहं साइबर क्राइम पुलिस ने 12 सितंबर 2023 को गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने पहले उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने के निर्देश दिए। फिर उसे ट्रांजिट रिमांड पर राजस्थान पुलिस को सौंप दिया गया।
VHP ने मोनू मानेसर को हर प्रकार की सहायता देने और जरूरत पड़ने पर आंदोलन की बात कही है। विहिप के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा है, “निर्दोष गौभक्त मोनू मानेसर को राजस्थान पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि कुछ समय पहले ही राजस्थान पुलिस ने निर्दोष माना था। चुनावों में मुस्लिम वोट बैंक लिए गौभक्त मोनू की गिरफ्तारी हुई है, जो उन्हें बहुत भारी पड़ेगा। विश्व हिंदू परिषद गौभक्त मोनू मानेसर को हर प्रकार से सहायता करेगी और आवश्कता पड़ी तो आंदोलन भी करेंगे।”
निर्दोष गौभक्त मोनू मानेसर को राजस्थान पुलिस ने गिरफ्तार किया है,जबकि कुछ समय पहले ही राजस्थान पुलिस ने निर्दोष माना था,चुनावों में मुस्लिम वोट बैंक लिए गौभक्त मोनू की गिरफ्तारी हुई है, जो उन्हें बहुत भारी पड़ेगा। विश्व हिंदू परिषद गौभक्त मोनू मानेसर को हर प्रकार से सहायता करेगी…
— Vishva Hindu Parishad -VHP (@VHPDigital) September 12, 2023
गौरतलब है कि राजस्थान के भरतपुर के पहाड़ी थाना क्षेत्र के घाटमीका गाँव के रहने वाले नासिर और जुनैद के अपहरण का मामला 15 फरवरी 2023 को दर्ज हुआ था। अगले दिन दोनों के शव हरियाणा के भिवानी में जली हुई गाड़ी में मिले थे। इसी मामले में मोनू मानेसर का नाम आया था। लेकिन अगस्त में राजस्थान के पुलिस महानिदेशक (DGP) उमेश मिश्रा ने बताया था कि अब तक की जाँच में इस घटना में उसकी सीधी संलिप्तता के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं।
मामन खान ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा
वहीं नूहं हिंसा में हिंसक भीड़ को भड़काने के आरोपों का सामना कर रहे फ़िरोज़पुर झिरका से कॉन्ग्रेस विधायक मामन खान ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में अपने वकील अर्शदीप सिंह चीमा के माध्यम से उन्होंने नूहं हिंसा की उच्च अधिकारियों की देखरेख में SIT जाँच कराए जाने की माँग की है। अपनी याचिका में मामन ने उच्च न्यायालय से यह भी अपील की है कि जाँच पूरी होने तक उनके खिलाफ पुलिस को दंडात्मक एक्शन न ले।
गौरतलब है कि 31 जुलाई को नूहं में बृजमंडल यात्रा पर हुए हमला हुआ था। हरियाणा पुलिस 25 अगस्त से अब तक मामन खान को 2 अलग-अलग बार पेश होने के लिए नोटिस दे चुकी है। लेकिन दोनों ही मौकों पर मामन खान पुलिस के आगे पेश नहीं हुआ।