भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने आदेश जारी किया है कि जिन दफ्तरों के खुलने का समय 9 बजे है, वहाँ अधिकतम 15 मिनट का ही ग्रेस पीरियड मिलेगा।
अब बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र में माता पिता के नाम के साथ ही दोनों के धर्म के बारे में भी जानकारी देना पड़ेगा। केंद्र सरकार ने माता और पिता दोनों के लिए धर्म की जानकारी देना अनिवार्य बना दिया है।