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मुस्लिम के साथ लिव इन में रहने लगी लड़की, फिर वीडियो भेजा- ‘मुझे बेच दिया, मार देंगे’: लव जिहाद के आरोप पर कोर्ट ने कार्रवाई का दिया आदेश

अपनी याचिका में लड़की के परिजनों ने कहा था कि उनकी बेटी एक 19 साल के लड़के के साथ लिव इन में रह रही थी। 9 मार्च 2024 को वह बहरीन चली गई। वहाँ से उसका एक वीडियो सामने आया, जिसमें उसने कहा था कि उसे वहाँ बेच दिया गया है। उसने अपनी हत्या की आशंका जाहिर की थी। इस मामले में केंद्र सरकार से हस्तक्षेप करके लड़की को वापस लाने की माँग की थी।

पंजाब के जालंधर स्थित फिल्लौर में एक मुस्लिम लड़का एक गैर-मुस्लिम लड़की के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रहता था। कुछ समय बाद लड़की बहरीन चली गई और वहाँ से उसने अपने माँ-बाप को एक वीडियो भेजा। इस वीडियो के आधार पर लड़की के माँ-बाप ने लड़की को कतर के बहरीन में उसे बेचने का आरोप लगाते हुए पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की।

इस मामले में सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने बहरीन में मौजूद लड़की की सलामती की पुष्टि करने के लिए केंद्र सरकार को कतर में मौजूद भारतीय दूतावास के माध्यम से करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही लड़की के परिजनों की वीडियो कॉल पर लड़की से बातचीत सुनिश्चित करने का केंद्र और पंजाब सरकार को आदेश दिया है।

अपनी याचिका में लड़की के परिजनों ने कहा था कि उनकी बेटी एक 19 साल के लड़के के साथ लिव इन में रह रही थी। 9 मार्च 2024 को वह बहरीन चली गई। वहाँ से उसका एक वीडियो सामने आया, जिसमें उसने कहा था कि उसे वहाँ बेच दिया गया है। उसने अपनी हत्या की आशंका जाहिर की थी। इस मामले में केंद्र सरकार से हस्तक्षेप करके लड़की को वापस लाने की माँग की थी।

हाई कोर्ट ने इस मामले में पंजाब सरकार से जवाब माँगा था। अपने जवाब में पंजाब सरकार ने बताया कि उस वीडियो को बाद में डिलीट कर दिया गया था और लड़की ने कहा था कि उसके परिजन उसे बार-बार फोन करके वापस भारत बुला रहे हैं। पंजाब पुलिस ने बताया कि लड़की का साथी 10 मार्च 2024 को बहरीन चला गया था।

हाई कोर्ट के न्यायाधीश आलोक जैन ने कहा कि इस मामले में लड़की की कुशलता अदालत की प्राथमिकता है। न्यायमूर्ति जैन ने संबंधित पुलिस स्टेशन के एसएचओ को भी निर्देश दिया है कि वे पीड़िता के परिवार के साथ मिलकर ऑडियो या वीडियो संचार के माध्यम से उसकी वर्तमान स्थिति का पता लगाएँ। यह जानकारी बहरीन में भारतीय दूतावास को भेजी जाएगी, ताकि बचाव प्रक्रिया हो सके।

लड़की के वीडियो से पूरा विवाद पैदा हुआ था और ऐसे में यह जरूरी है कि याचिकाकर्ताओं की उनकी बेटी से बात करवाई जाए। इस दौरान कोर्ट को बताया गया कि लड़की का पता उपलब्ध न होने के चलते यह कार्य मुश्किल है। अब हाई कोर्ट ने विदेश मंत्रालय से इस संबंध में किए गए कार्यों की एक विस्तृत रिपोर्ट 15 दिनों के भीतर देने के लिए कहा है।

शेख के यहाँ काम करने वाली महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत

वहीं, जिला संगरूर के गाँव टिब्बा के दर्शन सिंह की बेटी हरजिंदर कौर की बहरीन में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। वह बहरीन के एक शेख के घर में काम करती थी। पिछले दिनों बहरीन से फोन पर खबर दी गई कि हरजिंदर ने बहरीन में आत्महत्या कर ली है। दरअसल, गाँव में पंक्चर की दुकान चलाने वाले दर्शन सिंह की बेटी हरजिंदर 2 साल पहले एक एजेंट के माध्यम से बहरीन गई थी।

‘होप फॉर महल क्लान’ के संयोजक कुलवंत सिंह टिब्बा की मौजूदगी में मृतका के भाई मनजिंदर सिंह ने कहा कि उनकी बहन 6 सप्ताह की छुट्टी के बाद 24 मार्च 2024 को वापस बहरीन गई थी। उन्होंने कहा कि उनकी बहन आत्महत्या नहीं कर सकती है। उन्होंने मामले की उच्चस्तरीय जाँच कराने और शव को भारत लाने में केंद्र सरकार से मदद माँगी है।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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