दिल्ली हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन को जमानत देने से इनकार कर दिया है। कहा है कि बाहर निकलने पर वे सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं।
खारिज की गई इन याचिकाओं में से 5 में अग्निपथ योजना को चुनौती दी गई थी। वहीं 18 याचिकाओं में पिछली भर्ती योजना के अनुसार नियुक्ति करने की माँग की गई थी।