याचिकाकर्ताओं ने वक्फ अधिनियम की धारा 14 को असंवैधानिक बताया है, जिसमें वक्फ बोर्ड को किसी भी ट्रस्ट या सोसायटी की संपत्ति को अपनी संपत्ति घोषित करने का अधिकार दिया गया है।
बदरुद्दीन अजमल ने मुस्लिमों को भड़काते हुए कहा था कि सरकार वक्फ की 9.7 लाख बीघा जमीन ह़ड़पना चाहती है। उन्होंने ये भी माँग की थी कि अब इस जमीन को सरकार को मुस्लिम समाज को सौंप देना चाहिए।