हल्द्वानी के तहसीलदार की ओर से आरोपित को 25 अप्रैल 2024 को वसूली नोटिस जारी किया था। आरोपित ने इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसके बाद हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है।
हमले में मंदिर के पुजारी सहित कुछ महिलाओं को चोटें आई हैं। हमले का आरोप राजू शेख, रज्जाक, सत्तार, नासिर और इब्राहिम के साथ इनके लगभग 40 साथियों पर लगा है।