पटना में हाईकोर्ट से सटी हुई मस्जिद में कोर्ट की कार्यवाही के दौरान लाउडस्पीकर का उपयोग किए जाने के संबंध में तत्कालीन जज, जस्टिस आरएस गर्ग ने नाराजगी जाहिर की थी और DM सुधीर कुमार एवं SSP एनएच खान को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा था कि मस्जिद की अजान से कोर्ट की कार्यवाही बाधित न हो।
कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए निर्देश दिया कि पता लगाया जाए कि आखिर वो कौन से अधिकारी हैं जिन्होंने वक्फ भवन को बनाने के लिए निर्देश दिए और जनता के पैसे बर्बाद करवाए।
पंजाब ऐंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सुरक्षा की गुहार लेकर पहुँचे एक जोड़े की निकाह के जाँच के आदेश दिए हैं। इस मामले में बीवी की उम्र 19 साल तो शौहर की 67 साल है।