आरोपितों ने घटना का जिक्र करने पर छात्राओं को जान से मारने की धमकी भी दी। इतना ही नहीं जब पीड़िताओं के परिजनों ने मामला दर्ज कराया तो उन पर दबाव बनाने के लिए आरोपितों के परिजन उनके गॉंव पहुॅंच गए।
कुछ दिन पहले बिजनौर के कूकड़ा इस्लामपुर में शरारती तत्वों ने शिव मंदिर में घुसकर मूर्तियाँ तोड़ दी थी। शरारती तत्वों ने पहले मंदिर की मूर्तियों को खंडित किया और बाद भगवान शिव का त्रिशूल भी उखाड़ कर फेंक दिया था।
तीन तलाक देने के बाद आजाद ने आरफा से मारपीट भी की और फिर उसे घर से भी निकाल दिया। पीड़िता की मानें तो उसे उसके पति ने अतिरिक्त दहेज के बिना वापस लौटने पर हत्या की भी धमकी दी।
पत्रकार नदीम ख़ान के ख़िलाफ़ भारतीय दंड संहिता की धारा-386 (किसी व्यक्ति को मौत या शिकायत की आशंका में डालकर), धारा-500 (मानहानि के लिए सजा) और धारा-504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
शोएब और असलम ने युवती के मंगेतर को भी गैंगरेप का विडियो भेजा। मंगेतर के पास बात पहुँचने के बाद लड़की उसके साथ नगर कोतवाली थाने पहुँची और दोनों आरोपितों के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस दोनों आरोपितों की तलाश में दबिश दे रही है।
जज ने सुनवाई के दौरान यह भी कहा था कि गोकशी में संलिप्त इन आरोपितों के कृत्य से महाव व नयाबांस गाँव में रहने वाले हिन्दुओं की भावना को चोट पहुँचाई गई है, जिसके बाद गाँव में हिंसा हुई।