कर्नाटक हाई कोर्ट में घुस कर एक शख्स ने रेजर से अपना गला काट लिया। यह घटना कर्नाटक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के कोर्ट रूम में हुई। रेजर से खुद को घायल करने वाला शख्स अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है रेजर चलाने वाला शख्स एक मामले को लेकर परेशान था।
जानकारी के अनुसार, बुधवार (3 मार्च, 2024) को कर्नाटक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एन वी अन्जारिया और जस्टिस एच बी प्रभाकर शास्त्री दोपहर 1 बजे के करीब एक मामले की सुनवाई करने जा रहे थे। इसी दौरान एन चिन्नम श्रीनिवास नाम का एक शख्स कोर्ट रूम में घुस आया।
उसने पहले कुछ फाइलें कोर्ट के अधिकारियों को सौंपी। इसके बाद उसने कामकाज में बाधा डालने की कोशिश की। जब उसे रोका गया तो उसने एक चाकू निकाल कर खुद को घायल कर लिया। उसने कर्नाटक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने ही अपने गला चाकू से काट लिया।
यह सारा वाकया देख चीफ जस्टिस अन्जारिया भी सन्न रह गए। उन्होंने तुरंत उस आदमी को कोर्ट से निकालने और पुलिस बुलाकर अस्पताल ले जाने का आदेश दिया। उन्होंने कहा, “इसे तुरंत बाहर ले जाओ, यहाँ कोई पुलिस वाला नहीं है क्या, यह ऐसा क्यों कर रहा है? चीफ जस्टिस ने इस बात पर नाराजगी जाहिर की कि यह व्यक्ति कोर्ट रूम के अंदर चाकू लेकर घुस गया।
श्रीनिवास गले पर चाकू मारने के कारण गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करवाया है जहाँ डॉक्टरों ने उसके गले का ऑपरेशन किया। पुलिस ने उनके विरुद्ध एक FIR दर्ज कर ली है और उसके द्वारा उपयोग किया गया रेजर ब्लेड भी बरामद कर लिया।
बताया जा रहा है कि श्रीनिवास अपनी पत्नी के साथ कोर्ट में किसी काम से आए था, वह पैसों की धोखाधड़ी के एक मामले में न्याय ना मिलने से परेशान थे। बताया गया कि श्रीनिवास ने हैदराबाद की एक कम्पनी के साथ एक समझौता किया था। इसके अंतर्गत उन्होंने इन कम्पनी को ₹93 लाख दिए थे।
कम्पनी ने इसके बदले हैदराबाद में बनने वाले एक अपार्टमेन्ट कॉम्प्लेक्स में हिस्सेदारी देने की बात कही थी। हालाँकि, इस कम्पनी ने अपना वादा पूरा नहीं किया जिससे श्रीनिवास परेशान हो गए। उन्होंने इस मामले में FIR दर्ज करवाई थी जिसे 2021 में हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया गया था। वह इसी बात से लगातार परेशान चल रहे थे।
श्रीनिवास की पत्नी ने बताया कि उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि उनके पति इतना बड़ा कदम उठा लेंगे। हाई कोर्ट ने घटना के बाद श्रीनिवास से फ़ाइल लेने वाले अधिकारी को भी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि कोर्ट के आदेश के बिना उस शख्स से फ़ाइल क्यों ली गई।