Saturday, November 16, 2024
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मदरसे के संचालक के बेटे हसन ने नाबालिग को पकड़ खींचा, लेटाकर रेप की कोशिश की: अरबी की पढ़ाई के लिए मदरसे के हॉस्टल में रहती थी 14 साल की नाबालिग

इस घटना को लेकर मदरसे में पढ़ाने वाले कारी शफीक ने पीड़िता को ही ग़लत ठहराया। उन्होंने कहा कि ये सारे आरोप बेबुनियाद है। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में एक महिला आशंका जता रही है कि पहले भी इस मदरसे में किसी लड़की के साथ यौन शोषण की घटना हो चुकी है। यह मदरसा लगभग 20 साल से संचालित हो रहा है।

उत्तर प्रदेश के बिजनौर में मदरसे में पढ़ने वाली एक नाबालिग छात्रा से छेड़खानी और रेप की कोशिश का मामला सामने आया है। आरोप मदरसा संचालक के बेटे हसन उर्फ़ कल्लू पर लगा है। 14 वर्षीया पीड़िता मदरसे के ही हॉस्टल में रहती थी। यह शाहनवाज नाम के मौलवी द्वारा संचालित है। मौलवी के बेटे ने पीड़िता को इंजेक्शन भी लगाया था। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। बाप-बेटे फरार हैं।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, घटना बिजनौर के थाना क्षेत्र शहर कोतवाली की है। यहाँ के बुरहानुद्दीनपुर इलाके में जामियातुल बनात नाम का एक मदरसा चलता है। मौलवी शाहनवाज द्वारा संचालित इस मदरसे में अरबी के कोर्स करवाए जाते हैं। यहाँ छात्राओं के रहने के लिए अलग से हॉस्टल भी बना हुआ है। यहाँ लगभग 200 छात्राएँ रहती हैं। इसी हॉस्टल में 14 साल की पीड़ित नाबालिग भी रहकर पढ़ती थी।

पीड़िता साल 2019 से यहाँ रहकर मौलवीयत का कोर्स कर रही है। पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में पीड़िता ने बताया कि शुक्रवार (2 अगस्त) को वह बीमार थी। इस दौरान मौलवी के बेटे हसन उर्फ़ कल्लू ने उसे जबरन इंजेक्शन लगाया। वह गंदी नीयत से उसका हाथ पक लिया। इसके बाद वह पीड़िता के बगल में बिस्तर पर लेट गया। फिर पीड़िता को दबोच कर रेप का प्रयास किया।

पीड़िता ने बताया कि उसने खुद को जैसे-तैसे बचाया और भाग कर हसन के अब्बू मौलवी शाहनवाज के पास चली गई। उसने हसन को लेकर उसके अब्बू से शिकायत की, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़िता का आरोप है कि आरोपित हसन को ही सही बताते हुए उसे चुप रहने के लिए डाँट पड़ी। उसे यह बात किसी को नहीं बताने के लिए कुरान की कसम भी खिलाई गई।

पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपित की माँ ने उसकी पिटाई भी की है। आरोपित की अम्मी ने पीड़िता से कहा, “इतनी खूबसूरत लड़कियाँ रहती हैं, उनके साथ न करके तेरे ही साथ करेगा वो?” आखिरकार पीड़िता ने मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई है। पुलिस ने हसन को नामजद करते हुए केस दर्ज कर लिया है।

आरोपित हसन पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 74 और 115(2) के अलावा पॉक्सो एक्ट के अधिनियम 9f/10 के तहत करवाई की गई है। बिजनौर के एडिशनल एसपी ने बताया कि मामले की जाँच और उसमें जरूरी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मदरसा संचालक और उनका बेटा फरार बताए जा रहे हैं और उनकी तलाश की जा रही है। उधर, पीड़िता भी मदरसा छोड़ कर अपने घर चली गई है।

इस घटना को लेकर मदरसे में पढ़ाने वाले कारी शफीक ने पीड़िता को ही ग़लत ठहराया। उन्होंने कहा कि ये सारे आरोप बेबुनियाद है। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में एक महिला आशंका जता रही है कि पहले भी इस मदरसे में किसी लड़की के साथ यौन शोषण की घटना हो चुकी है। यह मदरसा लगभग 20 साल से संचालित हो रहा है।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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