Thursday, October 10, 2024
Homeदेश-समाजअवैध संजौली मस्जिद गिराने पर पलटे मुस्लिम, पहले की तोड़ने की बात, अब हाई...

अवैध संजौली मस्जिद गिराने पर पलटे मुस्लिम, पहले की तोड़ने की बात, अब हाई कोर्ट जाने का किया ऐलान: मंडी की अवैध मस्जिद भी नहीं तोड़ी

मस्जिद तोड़ने का आदेश जारी होने के बाद ऑल हिमाचल मुस्लिम्स ऑर्गनाइजेशन ने हाई कोर्ट जाने की बात कहना चालू कर दी है। बुधवार (9 अक्टूबर, 2024) को शिमला में हुई इस संगठन की बैठक में फैसला लिया गया है कि यह संगठन मस्जिद गिराने के आदेश के विरुद्ध हाई कोर्ट का रुख करेगा।

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में अवैध रूप से बनाई गई संजौली मस्जिद को लेकर मुस्लिम अपनी ही बातों से पीछे हट रहे हैं। विरोध प्रदर्शन के बाद पहले मुस्लिमों ने इस मस्जिद के अवैध हिस्से को गिराने का प्रस्ताव दिया था लेकिन अब मुस्लिम संगठन इसको लेकर कोर्ट जाने की बात कह रहे हैं। शिमला के अलावा मंडी की मस्जिद को मुस्लिमों ने ध्वस्तीकरण के आदेश के बाद भी गिराना चालू नहीं किया है। हिन्दुओं ने इसको लेकर अल्टीमेटम दिया है।

शिमला की संजौली मस्जिद को लेकर सितम्बर माह में काफी बवाल हुआ था। स्थानीय हिन्दुओं ने इसको गिराए जाने की माँग की थी। तब मस्जिद कमिटी ने नगर निगम कार्यालय में स्वयं आवेदन देकर माँग की थी कि मस्जिद के अवैध हिस्से को तोड़ दिया जाए। मस्जिद कमिटी ने कहा था कि बाहरी लोगों ने आकर इस मस्जिद में अवैध रूप से निर्माण किया है और इसको गिराने जाने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने कहा था कि भाईचारे के चलते हम यह मस्जिद गिराना चाहते हैं।

मस्जिद कमिटी के इस आवेदन पर 5 अक्टूबर, 2024 को नगर निगम ने तोड़ने की अनुमति दी थी। इसको लेकर शिमला के नगर निगम आयुक्त ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। उन्होंने मस्जिद की तीन मंजिलों को गिराने जाने की अनुमति दी थी। इसको लेकर लिखित आदेश भी मस्जिद कमिटी को जल्द ही भेज दिया जाएगा।

मस्जिद तोड़ने का आदेश जारी होने के बाद ऑल हिमाचल मुस्लिम्स ऑर्गनाइजेशन ने हाई कोर्ट जाने की बात कहना चालू कर दी है। बुधवार (9 अक्टूबर, 2024) को शिमला में हुई इस संगठन की बैठक में फैसला लिया गया है कि यह संगठन मस्जिद गिराने के आदेश के विरुद्ध हाई कोर्ट का रुख करेगा।

मुस्लिम संगठन ने कहा है कि वह हर मुसलमान की मजहबी आजादी के लिए लड़ेंगे और नगर निगम के फैसले को हाई कोर्ट में घसीटेंगे। संगठन ने यह भी कहा है कि नगर निगम का फैसला तथ्यों से परे है और इसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

वहीं दूसरी तरफ संजौली मस्जिद कमिटी ने ऐसी किसी भी बात से इनकार किया है। संजौली मस्जिद कमिटी ने कहा है कि वह नगर निगम के फैसले से संतुष्ट हैं। उन्होंने मुस्लिम संगठन के फैसले से किनारा किया है और कहा कि वह उनका निजी फैसला है।

मस्जिद कमिटी के मुखिया लतीफ़ ने कहा है आदेश की कॉपी उन्हें जितनी जल्दी मिलेगी, वह उतनी जल्दी मस्जिद के अविअध हिस्से को गिराना चालू कर देंगे। उन्होंने मुस्लिम संगठन पर लोगों को भड़काने का भी आरोप लगाया है।

मंडी मस्जिद पर हिन्दू संगठनों ने दिया अल्टीमेटम

शिमला के अलवा हिमाचल प्रदेश के मंडी में अवैध रूप से बनाई गई मस्जिद को लेकर भी हिन्दू संगठनों ने अल्टीमेटम दिया है। मंडी की जेल रोड पर बनी मस्जिद के निर्माण को नगर निगम ने सितम्बर माह में अवैध करार दिया था। नगर निगम ने मस्जिद गिराने को लेकर नोटिस भी जारी किया था। नगर निगम ने मस्जिद का बिजली और पानी का कनेक्शन भी काट दिया था।

इसके तहत 12 अक्टूबर, 2024 तक मस्जिद का अवैध हिस्सा तोड़ा जाना था। हालाँकि, मुस्लिमों ने अभी भी इस मस्जिद को तोड़ने को लेकर कोई कदम नहीं उठाया है। इससे गुस्साए हिन्दुओं ने कहा है कि अगर ऐसा नहीं होता तो वह नगर निगम कार्यालय का घेराव करेंगे।

Join OpIndia's official WhatsApp channel

  सहयोग करें  

एनडीटीवी हो या 'द वायर', इन्हें कभी पैसों की कमी नहीं होती। देश-विदेश से क्रांति के नाम पर ख़ूब फ़ंडिग मिलती है इन्हें। इनसे लड़ने के लिए हमारे हाथ मज़बूत करें। जितना बन सके, सहयोग करें

ऑपइंडिया स्टाफ़
ऑपइंडिया स्टाफ़http://www.opindia.in
कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

संबंधित ख़बरें

ख़ास ख़बरें

अल्पसंख्यक हैं मिजोरम में हिंदू, फिर भी हरि मंदिर को बचाने में जुटे: असम राइफल्स के जाने के बाद राज्य सरकार के कब्जे में...

पूर्वोत्तर भारत के राज्य मिजोरम में हिन्दू असम राइफल्स की कैंटोनमेंट में स्थित अपना एक मंदिर सरकारी नियंत्रण में जाने से बचाने को लड़ रहे हैं।

बिहार में ईसाई धर्मांतरण की ग्राउंड रिपोर्ट, YouTube ने डिलीट किया वीडियो: क्या फेसबुक भी उड़ा देगा, बिग टेक कंपनियों की वामपंथी पॉलिसी कब...

पहली बार नहीं है कि किसी मामले को लेकर बड़ी टेक कंपनियों के वामपंथी रवैये पर सवाल खड़ा किया जा रहा हो। इनका प्रभाव फेसबुक पोस्ट से लेकर इंस्टा की रीच तक पर आप देख सकते हैं।

प्रचलित ख़बरें

- विज्ञापन -