Saturday, December 21, 2024
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SC ने सबरीमाला मामले में 2018 के फ़ैसले को प्रभावी रूप से ख़ारिज कर दिया: एडवोकेट जे साई दीपक

एडवोकेट साई दीपक का कहना है कि यदि वे महिलाओं के लिए उम्र-प्रतिबंध को ख़ारिज करने की अनुमति देते हैं, तो आने वाले समय में पुरुष 41 दिन के अनुष्ठान में छूट प्राप्त करने की माँग कर सकते हैं।

सुर्ख़ियों में रहने वाले सबरीमाला मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (14 नवंबर) को अपना फ़ैसला सुनाया। 2018 में, 28 सितंबर को केरल के सबरीमाला मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट ने सीजेआई दीपक मिश्रा की अगुआई में फ़ैसला सुनाते हुए सभी महिलाओं को मंदिर में प्रवेश की अनुमति दी थी। कोर्ट ने 10 से 50 वर्ष की महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी को लिंग आधारित भेदभाव बताते हुए निरस्त कर दिया था। यह सबरीमाला की परंपराओं के ख़िलाफ़ है क्योंकि भगवान अयप्पा को ‘नैष्टिक ब्रह्मचारी’ माना जाता है। ‘5-जजों की बेंच ने रिव्यू पेटिशन को 7-जजों की बेंच के पास भेज दिया और एक साथ कई मुद्दों पर चर्चा की।

बहुमत के फ़ैसले को पढ़ते हुए, CJI गोगोई ने उल्लेख किया कि दाऊदी बोहरा समुदाय में महिला यौन विकृति (Female Genital Mutilation), मुस्लिम महिलाओं के मस्जिद में प्रवेश, पारसी महिलाओं का अधिकार, जिन्होंने समुदाय के बाहर शादी की उन्हें फायर टेम्पल और टावर ऑफ़ साइलेंस में प्रवेश की अनुमति, जैसे मुद्दों को बड़ी बेंच को सौंप दिया गया। सबरीमाला मुद्दे को इन अन्य मुद्दों के साथ टैग किया गया है और एक बड़ी बेंच को भेजा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला किया है कि सबरीमाला की याचिका तब तक लंबित रहेगी जब तक कि बड़ी बेंच द्वारा इस मुद्दे पर फ़ैसला नहीं किया जाता।

जस्टिस रोहिंटन नरीमन और चंद्रचूड़ ने असहमति जताई और कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का अनुपालन वैकल्पिक नहीं है।

न्यायमूर्ति नरीमन, जिन्होंने असहमतिपूर्ण राय पढ़ी, उन्होंने कहा कि पारसी महिलाओं और मुस्लिम महिलाओं के मुद्दे सबरीमाला पीठ के समक्ष नहीं थे और इसलिए इस मामले को उनके साथ टैग नहीं किया जा सकता था। जस्टिस नरीमन ने कहा कि मूल फ़ैसला एक जनहित याचिका पर आधारित था, जिसमें महिलाओं की शारीरिक विशेषताओं के आधार पर प्रवेश से इनकार किया गया था।

OpIndia.com ने पांडालम रॉयल फैमिली और धर्म के लिए लोगों के समूह का प्रतिनिधित्व करने वाले एडवोकेट जे साई दीपक से बात की। उन्होंने 5-जजों वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच द्वारा दिए गए फ़ैसले पर अधिक स्पष्टता पाने के लिए ‘रेडी टू वेट’ अभियान शुरू किया था, जिससे सबरीमाला की परम्पराओं के बारे में स्पष्ट पता चल सके।

नीचे उल्लेख किए प्रश्नों पर ऑपइंडिया ने जे साई दीपक की प्रतिक्रियाएँ जानने का प्रयास किया है: 

सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला मुद्दे को अन्य मुद्दों जैसे कि महिला यौन विकृति (FGM) और महिलाओं के मस्जिदों में प्रवेश के साथ जोड़ा है। चूँकि, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सबरीमाला मामला तब तक लंबित रहेगा जब तक कि एक बड़ी पीठ आवश्यक धार्मिक प्रथाओं से संबंधित प्रश्नों का निर्धारण नहीं करती है? क्या आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट प्रक्रिया, खासतौर से अब्राहमिक और हिन्दू धर्म से संबंधित प्रथाओं को लेकर चिंतित हैं?

यह कोई बड़ी बात नहीं है कि इस मामले को मुस्लिम महिलाओं के मस्जिदों में प्रवेश के मुद्दे और FGM के मुद्दे के साथ जोड़ा गया है। मुझे लगता है कि न्यायालय इन विभिन्न मुद्दों के बीच समानताएँ निकालना चाहता है। मुझे लगता है कि न्यायालय मोटे तौर पर यह समझना चाहता है कि धर्म और धर्मशास्त्र के मुद्दों पर धर्मनिरपेक्ष न्यायालय किस हद तक जा सकता है और किसी भी समुदाय के लिए निर्णय लें कि समुदाय की आवश्यक धार्मिक प्रथा क्या है।

मुझे विश्वास है कि पंडालम शाही परिवार, धर्म और चेतना के लिए दायर की गई समीक्षा याचिकाओं में उठाए गए विशिष्ट आधार के प्रश्नोंं में, जिसमें कि 28 सितंबर, 2018 को दिया गया जजमेंट, हिन्दू Abrahamising (जिज्ञासाओं) को ख़त्म करता है, सर्वोच्च न्यायालय की बड़ी बेंच इस आधार के प्रति सचेत रहेगी और एक आस्था को दूसरे पर लागू नहीं करेगी।

कोर्ट ने कहा है कि सबरीमाला मामला तब तक क़ायम रहेगा जब तक 7 जजों की बेंच ‘धर्म के लिए आवश्यक अभ्यास’ के सवाल पर फ़ैसला नहीं ले लेती। वर्तमान स्थिति में इसका क्या मतलब है? क्या 2018 का फ़ैसला सबरीमाला में महिलाओं के प्रवेश को प्रभावी बनाने की अनुमति देता है या उस फ़ैसले को भी रोक दिया गया है?

पैराग्राफ़ 4-8 से बहुमत की एक स्पष्ट रीडिंग और हमारे अनुसार, यह बहुतायत से स्पष्ट करता है कि बहुमत के दृष्टिकोण से पहचाने जाने वाले प्रश्न सीधे प्रभावित करते हैं और 28 सितंबर, 2018 के फ़ैसले के मौलिक तथ्य, क़ानूनी बुनियाद और मान्यताओं को दूर ले जाते हैं। इस तथ्य के साथ कि अदालत ने सभी समीक्षा याचिकाओं और रिट याचिकाओं को एक बड़ी बेंच को भेज दिया है, जिससे स्पष्ट और उचित निष्कर्ष निकलता है कि 28 सितंबर, 2018 के निर्णय को एक बड़ी बेंच द्वारा सभी मुद्दों के लंबित निर्णयों को लागू नहीं किया जा सकता है। नतीजतन, इस मुद्दे पर वर्तमान में निर्णय लेने वाला निर्णय एस महेंद्रन बनाम सचिव, त्रावणकोर में केरल उच्च न्यायालय की खंडपीठ का 1991 का निर्णय है, जिसमें यह कहा गया था कि सबरीमाला अयप्पा मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं देने की प्रथा एक प्रसूता आयु वर्ग की महिलाओं का प्रवेश संवैधानिक और सीधे तौर पर पीठासीन देवता के स्वभाव से संबंधित था। केरल उच्च न्यायालय के ऑपरेटिव निष्कर्षों का ज़िक्र नीचे किया गया है, जो हमारे अनुसार, केरल राज्य सरकार को बाध्य करते हैं:

44. निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

(1) सबरीमाला की पवित्र पहाड़ियों पर ट्रैकिंग करने और सबरीमाला तीर्थ में पूजा करने से 10 वर्ष से कम आयु की महिलाओं पर लगाया गया प्रतिबंध अनादिकाल से प्रचलित उपयोग के अनुसार है।

(2) देवास्वोम बोर्ड द्वारा लगाया गया ऐसा प्रतिबंध भारत के संविधान के अनुच्छेद 15, 25 और 26 का उल्लंघन नहीं है।

(3) इस तरह का प्रतिबंध हिन्दू प्लेस ऑफ़ पब्लिक पूजा (प्रवेश का अधिकार) अधिनियम, 1965 के प्रावधानों का भी उल्लंघन नहीं है क्योंकि इस मामले में एक वर्ग और दूसरे वर्ग के बीच या एक वर्ग और दूसरे वर्ग के बीच हिन्दुओं के बीच कोई प्रतिबंध नहीं है। मंदिर में प्रवेश करने पर निषेध केवल एक विशेष आयु वर्ग की महिलाओं के संबंध में है न कि महिला वर्ग के रूप में।

45. उपर्युक्त निष्कर्षों के आलोक में, हम पहली प्रतिवादी, त्रावणकोर देवास्वोम बोर्ड को निर्देशित करते हैं, जिसमें कि सबरीमाला की तीर्थयात्रा के सिलसिले में सबरीमाला की पवित्र पहाड़ियों को ट्रेक करने के लिए 10 वर्ष से कम उम्र और 50वर्ष से कम उम्र की महिलाओं को मंदिर और साल की किसी भी अवधि के दौरान सबरीमाला तीर्थ में पूजा करने की अनुमति न दी जाए। पुलिस को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए, हम केरल के तीसरे प्रतिवादी को निर्देशित करते हैं। साथ ही इस पर ध्यान दिया जाता है कि हमने देवस्वोम बोर्ड को जो निर्देश जारी किया है, उसे लागू किया गया कि नहीं।

सबरीमाला मुद्दे को अब 7-बेंच के पास भेजा गया है। आपको क्या लगता है कि अब समय-सीमा क्या होगी?

इस बारे में मुझे नहीं पता कि अगले CJI को सात जजों की बेंच गठित करने में कितना समय लगेगा। इन बातों की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। हालाँकि, यह बात तो सामने है ही कि इस तरह के कई मुद्दे सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष हैं। लोगों की उम्मीद को तरजीह देते हुए ऐसा हो सकता है कि इस मामले पर फ़ैसला जल्दी आ जाए, जिससे धार्मिक समुदायों और उनकी परम्पराओं को संविधान द्वारा दी गई सुरक्षा की गारंटी दी जा सके।

एक दिलचस्प असंतोष नोट प्रस्तुत किया गया था। जस्टिस चंद्रचूड़ और नरीमन ने कहा, “हर व्यक्ति यह याद रखे” कि “पवित्र पुस्तक” भारत का संविधान है। “यह इस पुस्तक के साथ है कि भारत के नागरिक एक राष्ट्र के रूप में एक साथ मार्च करें, ताकि वे इस “मैग्ना कार्टा” या भारत के महान चार्टर द्वारा निर्धारित महान लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ सकें।” इस पर आपके क्या विचार हैं?

मेरे विचार से, 14 नवंबर 2019 के फ़ैसले में अल्पसंख्यक असहमतिपूर्ण राय हमारे समीक्षा बैठकों में बताए गए किसी भी प्रकार के उल्लंघन को दूर करने में विफल हैं। इससे संबंधित बात यह है कि अल्पसंख्यक असहमति की राय कम से कम वैसी ही दिखाई पड़ती है, जितनी शायद यह होनी चाहिए थी और विशेष रूप से समीक्षा याचिका में उठाए गए तर्कों और आधारों को पूरा करने का प्रयास किया जा सकता है। और विशेष रूप से अयप्पा भक्तों की वैध चिंताओं, अधिकारों और सामान्य तौर पर धार्मिक प्रथाओं के अधिकारों को खारिज किए जाने के विरोध के रूप में समीक्षा याचिका में आधार यह हो सकता है कि अल्पसंख्यक दृश्य हमें यह समझने में मदद करता है कि जब हम एक बड़ी बेंच के समक्ष बहस को संबोधित करते हैं तो क्या उम्मीद की जाए।

सभी ने कहा और किया, हम धार्मिक, न्यायिक, विभिन्न प्रकार के मतों का सम्मान करते हैं। हम सभी संविधान से इनकार नहीं करते हैं, हम सभी को मानना चाहिए और हम मानते हैं कि हमारे द्वारा प्रस्तुत विचार संविधान के चारों कोनों के भीतर हैं, जिससे हमें विश्वास है कि 28 सितंबर, 2018 का फ़ैसला संविधान द्वारा संविधान के अनुसार न्याय नहीं किया गया था। संक्षेप में, हमारी स्थिति असंवैधानिक या अतिरिक्त-संवैधानिक नहीं है। हम संविधान द्वारा संरक्षित हैं, अल्पसंख्यक असंतोष जनमत को “पवित्र पुस्तक” कहा गया है।

आपकी भविष्य की कार्रवाई क्या है?

इस मामले पर आगे की कार्रवाई का भविष्य केरल राज्य सरकार के आचरण पर निर्भर करेगा। यदि राज्य सरकार कल (14 नवंबर) के फ़ैसले की ग़लत व्याख्या करती है और इसके मूल और आत्मा के अनुपालन के बजाय किसी भी कारण का हवाला देकर इसे रोकने की कोशिश करती है, तो हम क़ानून के तहत उपलब्ध सभी उपायों का पता लगाएँगे और यह सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे कि आज के फ़ैसले के शब्द और भाव में सम्मान निहित है।

2018 में, पीपल फ़ार धर्म का प्रतिनिधित्व करते हुए, जे साई दीपक ने पीठ के समक्ष तर्क दिया था कि अगर सबरीमाला मंदिर के देवता पर एक न्यायिक व्यक्ति के रूप में कर लगाया जा सकता है, तो उनके पास अनुच्छेद 21, 25 और 26 के तहत अधिकार भी हैं। उन्होंने कहा कि देवता का अधिकार ‘Naishthika Bramhachari’ आर्टिकल 25 के अंतर्गत आता है। दीपक ने आगे कहा कि यह मामला पुरुषों बनाम महिलाओं का नहीं है, बल्कि पुरुषों बनाम पुरुष और महिलाओं बनाम महिलाओं का है। साई दीपक ने कहा कि यदि वे महिलाओं के लिए उम्र-प्रतिबंध को ख़ारिज करने की अनुमति देते हैं, तो आने वाले समय में पुरुष 41 दिन के अनुष्ठान में छूट प्राप्त करने की माँग कर सकते हैं।

यह मूल ख़बर OpIndia English की एडिटर नुपुर जे शर्मा की है, जिसका अनुवाद प्रीति कमल ने किया है।

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