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भावनगर में समीर-रियाज-असलम ने दिवाली पर पटाखे फोड़ने पर 2 हिंदू भाइयों पर किया जानलेवा हमला, चाकू और तलवार से बनाया निशाना: गुजरात पुलिस ने दो को दबोचा

पुलिस ने रियाज पठान, असलम पठान, समीर हुसैन सैयद और समीर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 117(2), 118(1), 115(2), 352, 54 और गुजरात पुलिस अधिनियम की धारा 135 के तहत मामला दर्ज किया है

गुजरात के भावनगर में दिवाली के दिन दो हिंदू भाइयों पर मुस्लिम युवकों द्वारा जानलेवा हमला किए जाने का मामला सामने आया है। बोरतलाव पुलिस स्टेशन में समीर, रियाज और असलम के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस ने इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार भी किया है।

ऑपइंडिया के पास मौजूद इस मामले की FIR कॉपी के मुताबिक, यह पूरी घटना कुंभारवाड़ा इलाके में मढिया रोड मोहम्मदी मस्जिद के पास माफनगर में हुई। शिकायत के अनुसार, शिकायतकर्ता को 19 अक्टूबर को उसके एक दोस्त ने बताया कि दो-तीन मुस्लिम युवक गली के नुक्कड़ पर उसके छोटे भाई को पटाखे फोड़ने को लेकर गालियाँ दे रहे हैं। इसके बाद जब शिकायतकर्ता वहाँ पहुँचा, तो आरोपियों ने उसके साथ भी मारपीट शुरू कर दी।

शिकायत में आगे कहा गया है कि आरोपित रियाज पठान, समीर हुसैन सैयद और असलम पठान हाथों में पाइप, तलवार और पाइप लिए खड़े थे। आरोप है कि असलम पठान ने शिकायतकर्ता को गालियाँ देनी शुरू कर दीं जिसके बाद जब शिकायतकर्ता ने उन्हें गालियाँ देने से मना किया, तो रियाज पठान नाम के आरोपित ने उनके सिर पर पाइप से वार किया। शिकायत में आगे कहा गया है कि समीर और असलम नाम के आरोपियों ने भी उन्हें पाइप से पीटना शुरू कर दिया।

इसके बाद, शिकायतकर्ता चिल्लाया और उसका भाई उसे बचाने दौड़ा लेकिन आरोपितों ने उसे भी पीटना शुरू कर दिया। आरोप है कि समीर नाम का एक और आरोपित हाथ में तलवार लेकर वहाँ पहुँचा और उसने शिकायतकर्ता के भाई के सिर पर तलवार मार दी। इसके बाद विवाद बढ़ने पर शिकायतकर्ता के दोस्त मौके पर पहुँच गए और दोनों शिकायतकर्ताओं को बचा लिया गया। शिकायतकर्ता और उसके भाई का अभी अस्पताल में इलाज चल रहा है।

मुस्लिम आरोपित ने पटाखे फोड़ने पर जताई थी आपत्ति- FIR

FIR में पूरी घटना का कारण भी बताया गया है। शिकायत में कहा गया है कि रात करीब 11:15 बजे शिकायतकर्ता का छोटा भाई पटाखे फोड़ रहा था। जिसके बाद आरोपित समीर ने पटाखे फोड़ने से मना कर दिया और दोनों के बीच बहस हो गई। इसके बाद शिकायतकर्ता समीर को समझाने पहुँचा और इस दौरान आरोपित ने मारपीट भी की। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज कर ली है और आगे की कार्रवाई कर रही है।

पुलिस ने हमले में शामिल ‘कॉन्ग्रेस नेता’ के खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया: शिकायतकर्ता का दावा

ऑपइंडिया से बातचीत में शिकायतकर्ता ने पूरी घटना का ब्यौरा दिया है। शिकायतकर्ता ने बार-बार दावा किया कि यह घटना दिवाली के त्योहार पर पटाखे फोड़ने की अनुमति न देने के मुद्दे पर हुई। उसने यह भी कहा कि शुरुआत में मोहम्मदी मस्जिद के आसपास 10-15 लोग थे और फिर 40-45 मुस्लिम लोग हथियारों के साथ इकट्ठा हो गए और उसे पीटना शुरू कर दिया।

शिकायतकर्ता ने पुलिस पर पक्षपात का आरोप लगाया है और दावा किया है कि जिन आरोपियों के नाम उसने पुलिस शिकायत और बयान में बताए हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। दावा किया गया है कि सभी मुख्य आरोपियों ने ही हमला किया था लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। शिकायतकर्ता ने यह भी कहा है कि हमले में शामिल खतीजा खातून नाम की एक महिला स्थानीय कॉन्ग्रेस नेता है और उस इलाके में कॉन्ग्रेस के कार्यक्रम का प्रबंधन करती है।

हालाँकि, बोरतलाव पुलिस स्टेशन के PI डाभी ने ऑपइंडिया से बातचीत में इन सभी आरोपों का खंडन किया और स्पष्ट किया कि एफआईआर दर्ज करते समय शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर लिए गए थे और उस दौरान शिकायतकर्ता ने इन नामों का जिक्र नहीं किया था। पुलिस ने यह भी कहा है कि अगर शिकायतकर्ता आरोपियों के नाम बताती है तो पुलिस को कार्रवाई करने में कोई आपत्ति नहीं है।

गौरतलब है कि पुलिस ने इस मामले में दो अलग-अलग शिकायतें दर्ज की हैं। पहली FIR शिकायतकर्ता द्वारा मुस्लिम व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज कराई गई थी, जिसमें कहा गया है कि दिवाली के त्योहार पर पटाखे न फोड़ने देने को लेकर मुस्लिमों से झगड़ा हुआ। इसके अलावा, दूसरी शिकायत मुस्लिम युवकों द्वारा घटना के शिकायतकर्ताओं के खिलाफ दर्ज की गई है, जिसमें कहा गया है कि शिकायतकर्ताओं द्वारा पटाखे फोड़ने और गाली-गलौज को लेकर बहस हुई थी।

पुलिस ने रियाज पठान, असलम पठान, समीर हुसैन सैयद और समीर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 117(2), 118(1), 115(2), 352, 54 और गुजरात पुलिस अधिनियम की धारा 135 के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने बताया है कि इस मामले में असलम पठान और समीर सैयद नाम के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और इस मामले में कार्रवाई अभी भी जारी है।

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ભાર્ગવ રાજ્યગુરુ
ભાર્ગવ રાજ્યગુરુ
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