‘किसी की निजता का हनन नहीं’: MP हाई कोर्ट ने ‘हक’ फिल्म को दी हरी झंडी, शाहबानो की बेटी की याचिका खारिज

बॉलीवुड फिल्म ‘हक’ को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से हरी झंडी मिल गई है। हाई कोर्ट ने फिल्म पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। वहीं शाहबानो की बेटी सिद्दीकी बेगम खान की याचिका भी खारिज कर दी है। अब फिल्म 07 नवंबर 2025 को रिलीज होने जा रही है।

गुरुवार (06 नवंबर 2025) को हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा, “यह किसी की निजता का हनन नहीं है।” यह फैसला शाहबानो की बेटी की दायर याचिका पर सुनाया गया है, जिसमें फिल्म की रिलीज, प्रदर्शन और प्रमोशन पर तत्काल रोक लगाने की माँग की गई थी।

याचिका में सिद्दिका बेगम ने कहा था कि फिल्म मेकर्स ने शाहबानों पर फिल्म बनाने से पहले उनकी कानूनी वारिस से कोई अनुमति नहीं ली है। साथ ही फिल्म में शरिया कानून की नकारात्मक छवि दिखाने पर आपत्ति जताई गई थी, कहा गया था कि इससे मुस्लिमों की भावनाएँ आहत हो सकती हैं।

वहीं मामले में सुनवाई के दौरान फिल्म निर्माता जंगली पिक्चर्स के अधिवक्ता ऋतिक गुप्ता और अजय बगाड़िया ने दलील दी कि फिल्म एक काल्पनिक कथा पर आधारित है। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है। कोर्ट ने दलील सुनने के बाद शाहबानो की बेटी की याचिका खारिज कर दी।