ब्रिटेन के मीडिया जगत में उस वक्त हड़कंप मच गया जब BBC वेल्स के पूर्व प्रोड्यूसर डायलन डॉवेस (Dylan Dawes) को बाल शोषण सामग्री रखने और तैयार करने का दोषी पाया गया। 50 साल के डॉवेस पर कार्डिफ क्राउन कोर्ट में मुकदमा चला, जहाँ जूरी ने उसे सभी 6 आरोपों में अपराधी करार दिया।
अदालत की सुनवाई में जो तथ्य सामने आए, वे चौंकाने वाले थे। डॉवेस पिछले 16 सालों से आपत्तिजनक तस्वीरें इकट्ठा कर रहा था। जाँच अधिकारियों को उसके हार्ड ड्राइव, लैपटॉप और आईपैड से 6200 से अधिक तस्वीरें मिलीं।
सबसे चिंताजनक बात यह है कि इनमें से 192 तस्वीरें ‘कैटेगरी A’ की थीं, जिन्हें कानूनी तौर पर सबसे गंभीर और भयावह श्रेणी माना जाता है। उसने इन फाइल्स को बड़ी चालाकी से ‘डायलन अकाउंट’ नाम के फोल्डर में छिपाकर रखा था।
16 साल में 6200 से ज्यादा आपत्तिजनक तस्वीरें, कोर्ट ने कहा- सबूत भारी
अदालत में सुनवाई के दौरान बताया गया कि डॉवेस ने करीब 16 साल के दौरान 6200 से अधिक आपत्तिजनक तस्वीरें इकट्ठा की थीं। इनमें से 192 तस्वीरें सबसे गंभीर श्रेणी ‘कैटेगरी A’ में आती हैं। जाँच एजेंसियों को यह सामग्री हार्ड ड्राइव, लैपटॉप और दो आईपैड में मिली। सभी फाइल्स को ‘डायलन अकाउंट’ नाम के फोल्डर में सेव किया गया था।
जाँच में यह भी सामने आया कि डॉवेस इंटरनेट पर ‘जेलबेट’ जैसे सर्च टर्म्स का इस्तेमाल करता था, जिससे उसके इरादों पर सवाल और मजबूत हुए। हालाँकि, उसने बचाव में कहा कि उसके BBC के सहयोगी भी उसके डिवाइस इस्तेमाल करते थे और संभव है कि किसी और ने ये फाइल्स डाउनलोड की हों। लेकिन अदालत ने इस दलील को खारिज कर दिया।
जज यूजीन एगन ने कहा कि जूरी ने ‘ठोस और भारी सबूतों’ के आधार पर फैसला सुनाया है। डॉवेस 2001 से BBC से जुड़ा हुआ था। फैसले के बाद BBC ने इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की।
BBC की रिपोर्टिंग पर पहले भी उठ चुके हैं सवाल
BBC की निष्पक्षता पर पहले भी सवाल उठते रहे हैं। खासकर 22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कवरेज को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने 26 हिंदू नागरिकों की हत्या कर दी थी।
BBC की शुरुआती हेडलाइन में इसे साफ तौर पर आतंकी हमला नहीं बताया गया, बल्कि ‘गनमैन द्वारा फायरिंग’ कहा गया। वहीं एक अन्य रिपोर्ट में फोकस हमलावरों से हटाकर वीजा निलंबन पर दिखाया गया, जिससे घटना की गंभीरता और जिम्मेदारी को लेकर भ्रम पैदा हुआ।

