धार भोजशाला विवाद में हिंदू पक्ष के जितेंद्र सिंह विशेन ने SC में दायर की कैविएट, HC के फैसले पर अपील से पहले सुनी जाए उनकी बात

मध्य प्रदेश के धार भोजशाला विवाद मामले में हिंदू पक्ष से जुड़े याचिकाकर्ता जितेंद्र सिंह विशेन ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट याचिका दायर की है। इसमें माँग की गई है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ किसी भी अपील पर बिना उन्हें सुने कोई आदेश न दिया जाए।

यह मामला धार जिले के भोजशाला परिसर से जुड़ा है, जहाँ धार्मिक अधिकारों को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। हाल ही में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इस परिसर को देवी सरस्वती को समर्पित मंदिर घोषित किया था।

कोर्ट ने कहा कि इसके प्रबंधन और प्रशासन का निर्णय केंद्र सरकार और ASI ले सकते हैं। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने ASI के 2003 के आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें मुस्लिम पक्ष को हर शुक्रवार नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई थी।

मुस्लिम पक्ष इस स्थल को कमाल मौला मस्जिद बताता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि आवश्यक हो तो मुस्लिम पक्ष वैकल्पिक भूमि के लिए सरकार से संपर्क कर सकता है। कैविएट का उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला देने से पहले सभी पक्ष सुने।