उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में बकरीद पर कुर्बानी के नियमों के बाद अब दिल्ली में भी कुर्बानी के नियमों को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने शुक्रवार (22 मई 2026) को X पर एक पोस्ट में लिखा, “बकरीद पर गौवंश, गाय, बछड़ा, ऊँट व अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पूरी तरह गैरकानूनी है और ऐसा करने वालों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाएगा।”
उन्होंने आगे लिखा, “सार्वजनिक स्थलों गली, सड़कों पर कुर्बानी की अनुमति नहीं है, ऐसा करने वालों पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कुर्बानी के बाद सीवर व नाली या सार्वजनिक स्थलों पर वेस्ट को डालना पूरी तरह प्रतिबंधित है , कुर्बानी सिर्फ वैध स्थलों पर ही की जा सकती है।”
बकरीद के पर्व पर दिल्ली सरकार की गाइडलाइन्स
— Kapil Mishra (@KapilMishra_IND) May 22, 2026
: बकरीद पर गौवंश, गाय, बछड़ा, ऊंट व अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पूरी तरह गैरकानूनी है, ऐसा करने वालों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाएगा
: सार्वजनिक स्थलों गली, सड़कों पर कुर्बानी की अनुमति नहीं है, ऐसा करने वालों पर भी कानूनी… pic.twitter.com/mKZtUSgHUx
साथ ही, कपिल मिश्रा ने साफ कर दिया है कि अगर कहीं पर इन गाइडलाइंस का उल्लंघन होता है तो लोग पुलिस व दिल्ली सरकार के विकास मंत्रालय को सूचित कर सकते हैं।

