आजम खान के जौहर ट्रस्ट और जौहर यूनिवर्सिटी को IT का नोटिस, सरकारी जमीन के इस्तेमाल की होगी जाँच: दस्तावेजों के साथ पेश होने के निर्देश

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खान और उनके परिवार से जुड़े मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। आयकर विभाग ने ट्रस्ट और रामपुर स्थित जौहर यूनिवर्सिटी को आयकर अधिनियम की धारा 12AB और 12AA के तहत नोटिस जारी कर ट्रस्ट को मिली कर छूट को लेकर जवाब माँगा है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, विभाग ने 23 जून को सुनवाई तय करते हुए आजम खान या उनके अधिकृत प्रतिनिधि को दस्तावेजों के साथ उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। आयकर विभाग की जाँच में ट्रस्ट के वित्तीय लेन-देन, कर नियमों के पालन और सरकारी धन के उपयोग से जुड़े बिंदुओं की समीक्षा की जा रही है।

साथ ही ट्रस्ट का पंजीकरण रद्द किए जाने की चेतावनी भी दी गई है। जौहर ट्रस्ट के खिलाफ शिकायत करने वाले भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने दावा किया कि ट्रस्ट को चैरिटेबल संस्था के रूप में दिखाया गया, लेकिन इसका संचालन परिवार केंद्रित तरीके से किया गया।

उन्होंने आरोप लगाया कि जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण में सरकारी जमीन और सरकारी धन का इस्तेमाल किया गया। ट्रस्ट में अधिकांश सदस्य आजम खान के परिवार से जुड़े हैं और इस मामले को लेकर पहले भी कई शिकायतें और जाँच हो चुकी हैं। सितंबर 2023 में हुई आयकर विभाग की कार्रवाई और बाद की जाँच के आधार पर प्रक्रिया आगे बढ़ रही है।