गाजियाबाद में कांवड़ मार्ग की दुकानों पर मालिक का नाम दिखाना जरूरी, लाइसेंस और QR कोड भी अनिवार्य: अब नहीं छिपेगी पहचान

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में इस बार कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ मार्ग पर स्थित सभी होटल, ढाबों, रेस्टोरेंट और खाने-पीने की दुकानों पर संचालक का नाम प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही खाद्य सुरक्षा विभाग का वैध लाइसेंस और क्यूआर (QR) कोड भी लगाना जरूरी रहेगा।

जिला प्रशासन ने यह फैसला श्रद्धालुओं को पारदर्शी जानकारी उपलब्ध कराने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया है। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने कांवड़ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के दौरान संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि सभी दुकानों पर तय नियमों का पालन सुनिश्चित कराया जाए।

क्यूआर कोड स्कैन करने पर श्रद्धालु दुकान संचालक का नाम, लाइसेंस से जुड़ी जानकारी और खाद्य पदार्थों की निर्धारित कीमत देख सकेंगे। इससे अधिक कीमत वसूलने और गलत जानकारी देने जैसी शिकायतों पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। प्रशासन ने यात्रा के दौरान डीजे को लेकर भी सख्त नियम तय किए हैं।

निर्देश दिया गया है कि 12 फीट से अधिक ऊँचाई वाले डीजे को अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि कोई निर्धारित सीमा का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का कहना है कि इन व्यवस्थाओं का उद्देश्य कांवड़ यात्रा को सुरक्षित, व्यवस्थित और श्रद्धालुओं के लिए अधिक सुविधाजनक बनाना है।