नशा बेचने से रोका तो दर्जनों लोगों ने मंदिर पर किया हमला: तलवार, पिस्तौल और पत्थरों के साथ लुधियाना के वाल्मीकि मंदिर में घुसे, युवक का हाथ तोड़ा

पंजाब के लुधियाना में एक वाल्मीकि मंदिर पर हुए हमले ने पूरे इलाके में तनाव पैदा कर दिया है। आरोप है कि स्थानीय लोगों द्वारा नशा बेचने का विरोध किए जाने के बाद रंजिश में 20 से 25 लोग तलवार, पिस्तौल और अन्य हथियारों के साथ मंदिर परिसर में घुस आए। हमलावरों ने मंदिर पर पथराव किया, शीशे तोड़ दिए और जमकर तोड़फोड़ की।

इस दौरान 20 वर्षीय गौरव पर भी हमला किया गया, जिसमें उसके सिर पर गंभीर चोट आई और एक हाथ टूट गया। घटना के बाद वाल्मीकि समाज और स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है तथा आरोपितों की गिरफ्तारी की माँग को लेकर प्रदर्शन किया गया। घायल युवक की शिकायत पर 6 नामजद और 20 से 25 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज कर लिया गया है।

नशा बेचने के विरोध से शुरू हुआ विवाद, मंदिर को बनाया निशाना

स्थानीय लोगों का कहना है कि EWS कॉलोनी में कुछ लोगों पर लंबे समय से नशीले पदार्थ बेचने के आरोप लगते रहे हैं। वाल्मीकि समाज और मोहल्ला सुधार समिति के सदस्यों ने कई बार उन्हें यह गतिविधियाँ बंद करने और युवाओं को नशे से दूर रखने की अपील की थी।

इसी बात को लेकर रंजिश बढ़ गई और 6 जुलाई 2026 को बड़ी संख्या में लोग कॉलोनी में पहुंँच गए। हमलावरों ने मंदिर परिसर को निशाना बनाते हुए पथराव किया, खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए और परिसर में घुसकर उत्पात मचाया। इस दौरान महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों के साथ भी मारपीट किए जाने के आरोप लगाए गए हैं।

युवक को बेरहमी से मारा, कार्रवाई की माँग को लेकर थाने के बाहर प्रदर्शन

हमले के दौरान 20 वर्षीय युवक गौरव को घेरकर बेरहमी से पीटा गया। मारपीट में उसका एक हाथ टूट गया, जबकि सिर पर गंभीर चोट लगने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उसका इलाज जारी है। घटना के विरोध में देर रात बड़ी संख्या में वाल्मीकि समाज के लोग और स्थानीय निवासी थाना डिवीजन नंबर-7 के बाहर एकत्र हुए।

समाज के प्रतिनिधियों का कहना है कि वे इलाके को नशामुक्त बनाने के प्रयास कर रहे थे लेकिन इसके बदले उन पर हमला कर दिया गया। डिवीजन नंबर 7 की पुलिस ने 8 जुलाई 2026 को शेरा, आर्यन, पवन बाल्यान ,मुल्ला,दीपू, सूरज के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इनके अलावा हमले में शामिल 20 से 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है।

IO थानेदार चरनजीत सिंह ने बताया कि पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 115(2), 117(2), 126(2), 191(3), 190, और 3351 के तहत केस दर्ज कर लिया है। मामले में अन्य आरोपितों की तलाश में उनके ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है।