राफ़ेल डील पर पीएम मोदी को ‘चौकीदार चोर है’ की टिप्पणी करना राहुल गाँधी को काफी महँगी पड़ गई। सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्ग्रेस अध्यक्ष राहुल गाँधी के ख़िलाफ़ नोटिस जारी किया है। अब इस मामले की सुनवाई 23 अप्रैल को होगी। तब तक राहुल गाँधी को अपना जवाब देना होगा।
Supreme Court issues notice to Congress President Rahul Gandhi in connection with a contempt petition filed against him. Supreme Court has sought an explanation from him. (file pic) pic.twitter.com/QZBtnbdLEL
— ANI (@ANI) April 15, 2019
Rahul Gandhi has to file a reply in Supreme Court before Monday. The Court fixed the matter for further hearing on Monday, April 22. https://t.co/qwEDJxMj86
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जस्टिस रंजन गोगोई ने यह स्पष्ट किया कि हमने यह बयान कभी नहीं दिया, इसलिए हम इस मसले पर सफाई माँगेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हम यह बात साफ करना चाहते हैं कि कोर्ट के संदर्भ में राहुल गाँधी ने जो भी बातें मीडिया में कहीं, वे पूरी तरह से ग़लत हैं। इस मामले की पूरी जानकारी हम सफाई माँगना चाहते हैं। हमें उम्मीद है कि राहुल गाँधी अपने बयान पर सफाई देंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हमने कभी नहीं कहा चौकीदार चोर है। मामले में राहुल गांधी को किया जवाबतलब। सोमवार तक जवाब मांगा। 23 तारीख को अगली सुनवाई।
— Sushant Sinha (@SushantBSinha) April 15, 2019
कॉन्ग्रेस अध्यक्ष राहुल गाँधी ने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद कोर्ट का नाम लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए टिप्पणी की थी, “सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि चौकीदार चोर है।” इसी बयान पर आपत्ति दर्ज करते हुए भारतीय जनता पार्टी की नेता मीनाक्षी लेखी ने शुक्रवार (12 अप्रैल) को सुप्रीम कोर्ट में राहुल गाँधी के ख़िलाफ़ अवमानना याचिका दाखिल की थी।
The petitioner, BJP’s Meenakshi Lekhi, has claimed in her petition ‘the words used and attributed by him to SC in the Rafale case has been made to appear something else. He is replacing his personal statement as Supreme Court’s order and trying to create prejudice’. https://t.co/51eoZaeWio
— ANI (@ANI) April 15, 2019
अपनी याचिका में मीनाक्षी लेखी ने कहा था कि राहुल ने अपनी निजी टिप्पणियों को शीर्ष अदालत द्वारा किया गया बताया और लोगों के मन में पीएम के ख़िलाफ़ ग़लत धारणा पैदा करने की कोशिश की। मीनाक्षी लेखी की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने पीठ से कहा था कि कॉन्ग्रेस अध्यक्ष राहुल गाँधी ने टिप्पणी की थी कि ‘अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, चौकीदार चोर है।’
आपको बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट राफ़ेल मसले पर केंद्र सरकार को क्लीन चिट दे चुकी है। कोर्ट ने राफ़ेल विमान की ख़रीद प्रक्रिया को सही ठहराया था। वहीं प्रशांत भूषण, अरुण शौरी और यशवंत सिन्हा ने कोर्ट के फ़ैसले पर पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था और एक अख़बार द्वारा छापे गए दस्तावेज़ों को सबूत मानने की सहमति व्यक्त कर दी थी।