Friday, November 15, 2024
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‘जुबैर को आज बेल नहीं मिली तो तेरे पूरे परिवार को मार डालेंगे’: जिसने AltNews को-फाउंडर पर कराई FIR, उसे कोर्ट जाते समय 4 ने घेरकर धमकाया

"4 लोगों ने मुझे रोक लिया और गंदी-गंदी गालियाँ देने लगे। उन्होंने मुझे धमकाते हुए कहा कि अगर आज जुबैर की जमानत मंजूर नहीं हुई तो तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को मार डालेंगे।"

कथित फैक्टचेकर और AltNews के को-फाउंडर मोहम्मद जुबैर को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के मोहम्मदी स्थित अदालत ने सोमवार (11 जुलाई 2022) को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इस बीच उस व्यक्ति को धमकाने का मामला सामने आया है, जिसने जुबैर के खिलाफ शिकायत कर रखी है। शिकायतकर्ता आशीष कटियार ने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। उनका कहना है कि सोमवार को घर से कोर्ट आते वक्त उन्हें सपरिवार जान से मारने की कुछ लोगों ने धमकी दी।

जुबैर की तरफ से इस मामले में मोहम्मदी की अदालत में जमानत याचिका भी दाखिल की गई है। इस पर 13 जुलाई को सुनवाई होगी। शिकायतकर्ता आशीष कटियार के वकील बीके त्रिवेदी ने लंबे समय तक जुबैर के खिलाफ FIR पर लखीमपुर खीरी पुलिस की उदासीनता पर भी असंतोष जताया है। उन्होंने कहा, “पुलिस को जुबैर की कस्टडी मिलनी ही चाहिए क्योंकि उसे विदेश से पैसे मिलने की तमाम रिपोर्ट्स आई हैं। बिना कस्टडी में लिए पुलिस इस केस में चार्जशीट किस आधार पर लगाएगी?”

जुबैर पर खीरी के थाना मोहम्मदी में सुदर्शन न्यूज़ के ‘बिंदास बोल’ कार्यक्रम में चले एक ग्राफिक के आधार पर साम्रदायिक तनाव फैलाने वाला ट्वीट करने की FIR 2021 से दर्ज है। त्रिवेदी ने ऑपइंडिया को बताया, “जुबैर की सुनवाई सीतापुर जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हुई है। सुनवाई के दौरान उसकी तरफ से एक स्थानीय वकील कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने जुबैर की जमानत की अर्जी डाली, जिस पर सुनवाई के लिए 13 जुलाई 2022 तारीख तय की गई। इधर खीरी पुलिस ने कोर्ट से जुबैर का पुलिस कस्टडी रिमांड माँगा।”

मोहम्मदी में जुबैर के खिलाफ दर्ज FIR के शिकायतकर्ता सुदर्शन न्यूज के संवाददाता आशीष कटियार ने खुद को धमकी मिलने की शिकायत पुलिस से की है। SHO मोहम्मदी को 11 जुलाई को भेजी अपनी शिकायत में उन्होंने कहा है, “आज सुबह लगभग 11 बजे मैं अपने घर से कचहरी जा रहा था। मेरे मुकदमे की सुनवाई होनी थी। मैं जैसे ही रोड पर पहुँचा वैसे ही 4 अज्ञात लोगों ने मुझे रोक लिया और गंदी-गंदी गालियाँ देने लगे। उन्होंने मुझे धमकाते हुए कहा कि अगर आज जुबैर की जमानत मंजूर नहीं हुई तो तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को मार डालेंगे। इसके बाद वे चारों भाग गए।”

शिकायत की कॉपी

शिकायत में पीड़ित ने खुद को जुबैर के खिलाफ FIR में वादी बताते हुए अपनी और अपने परिवार के जान-माल की चिंता जताई है। आशीष कटियार ने पुलिस से अपनी शिकायत को गंभीरता से लेने की अपील की है। ऑपइंडिया से बात करते हुए आशीष कटियार ने कहा, “जुबैर का केस कोई मामूली मुद्दा नहीं है। मैं अपनी व अपने परिवार की सुरक्षा चाहता हूँ।”

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट से 5 दिनों की अंतरिम जमानत मिलने के बाद भी जुबैर खीरी पुलिस द्वारा वारंट बी दाखिल किए जाने के चलते सीतापुर जेल में ही है।

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राहुल पाण्डेय
राहुल पाण्डेयhttp://www.opindia.com
धर्म और राष्ट्र की रक्षा को जीवन की प्राथमिकता मानते हुए पत्रकारिता के पथ पर अग्रसर एक प्रशिक्षु। सैनिक व किसान परिवार से संबंधित।

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