हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह कमिटी की इस चुनौती को खारिज कर दिया कि यह मुकदमे नहीं सुने जा सकते क्योंकि यह पूजा स्थल अधिनियम के विरुद्ध हैं। कोर्ट ने कहा कि इन पर यह कानून लागू नहीं होता।
कॉन्ग्रेस नेता प्रवीण चक्रवर्ती आज भले ही ऑपइंडिया द्वारा की गई रिपोर्ट पर धमकी दे रहे हैं लेकिन हकीकत यह है कि जिस बिंदु पर सवाल उठे हैं उसका स्रोत वो खुद हैं।