Saturday, December 21, 2024
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राजीव गाँधी की हत्या में जिसकी बैटरी से उड़ाया गया था बम, उस हत्यारे को The Hindu के डायरेक्टर वाले मीडिया स्कूल ने दिया मंच, बताया ‘निर्दोष’

जहाँ तक प्रोजेक्ट 39A का संबंध है, तो वे मृत्युदंड के पूरी तरह खिलाफ हैं। यहाँ तक कि मृत्युदंड को वो मानव बलि के रूप में प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहे हैं। केवल तीन हफ्ते पहले प्रोजेक्ट 39A को मौत की सजा के "उन्मूलन की लड़ाई में अपनी अटूट प्रतिबद्धता और उपलब्धियों के लिए" पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

पत्रकारिता के प्रमुख संस्थानों में से एक एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म (ACJ) ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गाँधी की हत्या के दोषी एजी पेरारीवलन को गेस्ट लेक्चर के लिए बुलाया है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई स्थित ACJ पत्रकार शशि कुमार की अध्यक्षता वाले मीडिया डेवलपमेंट फाउंडेशन के तत्वावधान में आता है। ‘द हिंदू’ के एन राम मीडिया डेवलपमेंट फाउंडेशन के संस्थापक ट्रस्टी भी हैं।

गेस्ट लेक्चर प्रोजेक्ट 39A द्वारा आयोजित किया जाता है, जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली (NLW, Delhi) की एक पहल है। ACJ में प्रोजेक्ट 39A पर एक अध्याय भी है और इसी पर लेक्चर देने के लिए ACJ ने सजायाफ्ता अपराधी बुलाया है। यह लेक्चर कॉलेज के एमएस सुब्बुलक्ष्मी ऑडिटोरियम में 17 दिसंबर 2022 को होना है।

प्रोजेक्ट 39A और ACJ ने इस सजायाफ्ता व्यक्ति को एक निर्दोष के रूप में चित्रित करने की पूरी कोशिश की है, जिसे सरकार ने अपना शिकार है। कई व्यक्तियों ने राजीव गाँधी के हत्यारे को मंच देने के खतरों को पहचाना और गेस्ट लेक्चरर के रूप में बुलाने पर ट्विटर पर निंदा की।

राजनीतिक विश्लेषक सुमंत रमन ने एसीजे द्वारा एजी पेरारीवलन की मेजबानी करने के फैसले पर हैरानी जताई।

अन्य लोगों ने कहा कि उन्होंने अपनी सजा पूरी कर ली है और उन्हें रिहा कर दिया गया है, लेकिन उन्हें निर्दोष के रूप में चित्रित करना समाज के लिए अच्छा नहीं है।

पेरारीवलन के व्याख्यान का शीर्षक ‘न्याय से इनकार और एक अधूरी खोज’ है। यह अपने आप में अपराधी को भारतीय राज्य के एक निर्दोष पीड़ित के रूप में चित्रित करने के संस्थान के इरादे की और इंगित करता है। इतना ही नहीं, एनएलयू दिल्ली द्वारा एसीजे के सहयोग से की गई पहल एक कदम आगे बढ़कर है। इसमें दावा है कि भारतीय न्यायपालिका और व्यवस्था सामान्य रूप से पेरारीवलन को मानवीय गरिमा को गिराने में दोषी है। उनका दावा है कि ‘राजीव गाँधी की हत्या में पेरारीवलन की भूमिका पर गंभीर संदेह होने के बाद’ उनकी रिहाई का आदेश दिया गया था।

एजी पेरारिवलन कौन है

50 वर्षीय एजी पेरारीवलन उर्फ अरिवु तमिल कवि कुयिलदासन के पुत्र हैं। जब वह किशोर था, तब वह लिट्टे का समर्थक था। 21 मई 1991 की शाम को जब पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गाँधी की तमिलनाडु के श्रीपेरंबुदूर की एक रैली में हत्या कर दी गई थी तब वह 19 साल का था।

11 जून 1991 को पेरारीवलन को हत्याकांड में उसकी भूमिका के लिए गिरफ्तार किया गया था। उसे कोर्ट द्वारा इस मामले में दोषी ठहराया गया। कोर्ट में यह साबित हो गया था कि उसने बम बेल्ट में इस्तेमाल की गई 9 वोल्ट की दो बैटरी खरीदी और उन्हें ऑपरेशन के मास्टरमाइंड लिट्टे प्रमुख शिवरासन को दिया था। पेरारीवलन ने उस समय TADA (एक कानून जिसे अब खत्म कर दिया गया है) के तहत अपना अपराध कबूल कर लिया था।

उसने अपने कबूलनामे में कहा था, “इसके अलावा, मैंने दो नौ-वोल्ट बैटरी सेल (गोल्डन पावर) खरीदे और उन्हें शिवरासन को दे दिया। उसने बम विस्फोट करने के लिए केवल इनका इस्तेमाल किया था।” हालाँकि, जिस सीबीआई अधिकारी ने उसका बयान दर्ज किया था, उसने बाद में एक डॉक्यूमेंट्री में दावा किया था कि उसने बयान के साथ छेड़छाड़ की थी और उसमें अपनी व्याख्या जोड़ दी थी। अधिकारी के अनुसार, पेरारीवलन ने कहा था कि उसे इस बात का कोई ज्ञान नहीं था कि बैटरी का इस्तेमाल राजीव गाँधी की हत्या के लिए किया जाएगा।

तमिल डॉक्यूमेंट्री ‘उइरवली- सक्कियाडिक्कुम साथम‘ में सीबीआई अधिकारी त्यागराजन का बयान है, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके अनुसार पेरारीवलन कैसे ‘निर्दोष’ था। हालाँकि, दोषी अपराधी के कबूलनामे को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा था।

अधिकारी ने कहा था, “मुझे क्या चुभ रहा है कि उस समय अरिवु (पेरारीवलन) ने मुझसे कहा कि उसे नहीं पता कि बैटरी खरीदने के लिए क्यों कहा जा रहा है और वे उनके साथ क्या करेंगे। उसने मुझे बताया कि वह इसके बारे में बिल्कुल नहीं जानता था, लेकिन कबूलनामा लिखते समय मैंने वह हिस्सा छोड़ दिया था।”

सीबीआई अधिकारी के इस बयान को पेरारीवलन को ‘निर्दोष’ बताने के लिए बार-बार इस्तेमाल किया जाने लगा। हालाँकि, जिस बात को लोग नहीं जानते, वह यह है कि इस सीबीआई अधिकारी का एक संदिग्ध अतीत है, जो उनके बयान को संदेह के घेरे में डालता है।

सिस्टर अभया मामले में त्यागराजन ने कथित तौर पर न्याय को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अधिकारी त्यागराज ने अभया की हत्या को आत्महत्या साबित करने करने के लिए अधिकारी पर दबाव डाला था और आरोपितों को बचाने की पूरी कोशिश की थी। बता दें कि 27 मार्च 1992 को केरल के कोट्टयम में सेंट पायस एक्स कॉन्वेंट स्थित एक कुएँ में एक यह नन मृत पाई गई थी।

कहा जाता है कि त्यागराज ने अपने अधीनस्थ वर्गीज पी थॉमस पर यह निष्कर्ष निकालने के लिए दबाव डाला था कि सिस्टर अभया की हत्या नहीं की गई थी, बल्कि उन्होंने आत्महत्या की थी। उनके दबाव में अपराध शाखा ने दर्ज किया था कि अभया ने आत्महत्या की थी, क्योंकि उसे प्रथम वर्ष की प्री-डिग्री परीक्षा में 100 में से केवल 7 अंक मिले थे। हालाँकि, बाद में यह हत्या का खुलासा हो गया और इस मामले में फादर थॉमस कोट्टूर और सिस्टर सेफी को दोषी ठहराया गया।

टाडा अदालत ने 1998 में एजी पेरारीवलन को मौत की सजा सुनाई थी। वहीं एसीजे लोगों को यह विश्वास दिलाना चाहता है कि पेरारीवलन ‘निर्दोष’ है। उसके मामले की एक टाइमलाइन संक्षेप में साबित करती है कि उसकी सजा कई बार रोकी गई थी और उसकी रिहाई भी उसकी बेगुनाही साबित होने के बजाय तकनीकी कारणों से हुई थी।

  1. जनवरी 1998 में टाडा अदालत द्वारा पेरारीवलन और 25 अन्य को मृत्युदंड दिए जाने के बाद मई 1999 में सर्वोच्च न्यायालय ने मृत्युदंड को बरकरार रखा।
  2. अक्टूबर 1999 में सुप्रीम कोर्ट ने दायर अपील को खारिज कर दिया।
  3. अक्टूबर में ही दया याचिका दायर की गई थी जिसे बाद में तमिलनाडु के राज्यपाल ने खारिज कर दिया था।
  4. अप्रैल 2000 में तत्कालीन मुख्यमंत्री एम करुणानिधि की अध्यक्षता वाली तमिलनाडु कैबिनेट ने राज्य के राज्यपाल से नलिनी को दी गई मौत की सजा को कम करने की सिफारिश की। कॉन्ग्रेस अध्यक्ष सोनिया गाँधी ने भी भारत के राष्ट्रपति से उसकी मौत की सजा कम करने की अपील की। इसे राज्यपाल ने स्वीकार कर लिया। कुछ दिनों बाद ही राज्यपाल ने संतन, मुरुगन और पेरारीवलन की दया याचिका को भारत के राष्ट्रपति के पास भेज दिया। यह दया याचिका अगस्त 2011 में खारिज कर दी गई थी।
  5. 30 अगस्त 2011 को तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने विधानसभा में संथन, मुरुगन और पेरारिवलन की मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदलने की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पेश किया। उसी दिन मद्रास हाईकोर्ट ने तीनों की फांसी पर रोक लगा दी और मामला सुप्रीम कोर्ट भेज दिया गया।
  6. 18 फरवरी 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों की मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला इसलिए आया, क्योंकि राष्ट्रपति ने 2011 में ही उनकी याचिका को खारिज करते हुए क्षमादान याचिका पर फैसला करने में 11 साल का समय लिया था। जस्टिस सदाशिवम ने कहा था, “तथ्य यह है कि दया याचिका के निपटान के लिए राष्ट्रपति/राज्यपाल को कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, सरकार को लोकतंत्र की संस्था में लोगों के विश्वास को बहाल करने के लिए अधिक व्यवस्थित तरीके से काम करने के लिए मजबूर होना चाहिए …”। यहाँ यह ध्यान रखना उचित है कि जब सजा कम की गई थी, तब अभियुक्तों की दोषसिद्धि पर कोई निर्णय नहीं हुआ था। उन्हें अभी भी दोषी ठहराया गया था। हालाँकि, यह दया याचिका पर फैसला करने में देरी की तकनीकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा को उम्रकैद में बदलने का फैसला किया।
  7. 19 फरवरी 2014 को राजनीति हावी हो गई और मुख्यमंत्री जे जयललिता की अध्यक्षता वाली तमिलनाडु कैबिनेट ने राजीव गाँधी हत्याकांड के सभी सात दोषियों को रिहा करने का फैसला किया।
  8. 20 फरवरी 2014 को कॉन्ग्रेस सरकार ने पेरारीवलन सहित दोषियों की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
  9. दिसंबर 2015 में पेरारीवलन ने फिर से तमिलनाडु के गवर्नर के पास दया याचिका दायर की और रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।
  10. 2017 में तमिलनाडु सरकार पेरारीवलन को पैरोल देती है।
  11. 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि दोषी द्वारा दायर दया याचिका पर निर्णय लेने का अधिकार राज्यपाल के पास है।
  12. 9 सितंबर 2018 को एडप्पादी के पलानीस्वामी की अध्यक्षता वाली तमिलनाडु कैबिनेट ने सभी सात दोषियों को रिहा करने की सिफारिश की और 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को तमिलनाडु सरकार के दोषियों को रिहा करने के फैसले पर 3 महीने के भीतर निर्णय लेने के लिए कहा।
  13. फरवरी 2021 में केंद्र सरकार यह कहते हुए सुप्रीम कोर्ट में वापस चली गई कि उसका मानना ​​है कि तमिलनाडु सरकार के बजाय भारत के राष्ट्रपति दोषियों की छूट पर निर्णय लेने के लिए सही प्राधिकारी थे।
  14. 2021 तक डीएमके सरकार पेरारिवलन को दी गई पैरोल को बढ़ाती रही।
  15. 15 मार्च 2022 को पेरारीवलन पहली बार जमानत पर जेल से बाहर आया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत दिए जाने के बाद उन्होंने वेल्लोर के पुलिस अधीक्षक से अनुरोध किया कि उनकी पैरोल रद्द कर दी जाए और उन्हें जेल ले जाया जाए ताकि वह जमानत पर वहाँ से बाहर निकल सकें। अदालत ने केवल यह देखा था कि उसे बिना किसी शिकायत के दो बार पैरोल दी गई थी और वह पहले ही एक लंबी सजा काट चुका था और इसलिए वह जमानत का हकदार था। वह अभी भी दोषी ठहराया गया था। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, “चूँकि वह पहले ही 30 साल से अधिक की सजा काट चुका है, इसलिए हमारा विचार है कि वह अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज के जोरदार विरोध के बावजूद जमानत का हकदार है।”
  16. 18 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने अपनी विशेष शक्तियों का प्रयोग करते हुए पेरारीवलन को रिहा करने का आदेश दिया। , अदालत ने कहा था, “अपीलकर्ता की क़ैद की लंबी अवधि को ध्यान में रखते हुए जेल के साथ-साथ पैरोल के दौरान उसका संतोषजनक आचरण, उसके मेडिकल रिकॉर्ड से पुरानी बीमारियाँ, क़ैद के दौरान हासिल की गई उसकी शैक्षणिक योग्यता और अनुच्छेद 161 के तहत ढाई साल से उसकी याचिका की लंबितता को ध्यान में रखते हुए राज्य मंत्रिमंडल की सिफारिश के बाद, हम इस मामले को राज्यपाल के विचारार्थ वापस भेजना उचित नहीं समझते हैं। संविधान के अनुच्छेद 142 26 के तहत अपनी शक्ति के प्रयोग कर हम निर्देश देते हैं कि अपीलकर्ता को 1991 के अपराध संख्या 329 के संबंध में सजा पूरी करने के लिए माना जाता है। अपीलकर्ता, जो पहले से ही जमानत पर है, को तत्काल रिहा किया जाता है। उनके जमानत बांड रद्द किए जाते हैं।” सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा था कि तमिलनाडु के राज्यपाल पेरारीवलन की रिहाई पर राज्य कैबिनेट के फैसले से बंधे थे और राष्ट्रपति को दया याचिका भेजते हुए उनकी कार्रवाई को अस्वीकार कर दिया था। यह कहते हुए कि यह संविधान के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता है। शीर्ष अदालत ने केंद्र के इस सुझाव से सहमत होने से इनकार कर दिया था कि अदालत को इस मुद्दे पर राष्ट्रपति के फैसले तक इंतजार करना चाहिए। इसने केंद्र को बताया था कि राज्यपाल केंद्र को अपना जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश देते हुए संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत तमिलनाडु मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सहायता और सलाह से बंधे थे। इसलिए यह स्पष्ट है कि पेरारिवलन की रिहाई तमिलनाडु सरकार की राजनीति का उत्पाद थी न कि उसकी मासूमियत की।

कालक्रम को देखते हुए ACJ और प्रोजेक्ट 39A के लिए यह दावा करना कि पेरारीवलन ‘निर्दोष’ था और राज्य के उत्पीड़न का शिकार था, बेतुका है। यह न केवल एक सजायाफ्ता अपराधी का बचाव करता है जो हत्या की साजिश का हिस्सा था, बल्कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गाँधी की हत्या को भी सही ठहराता है, जिसे आतंकवाद और युद्ध के रूप में देखा जाना चाहिए।

ACJ और द हिंदू के एन राम से इसके लिंक

एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म को इस क्षेत्र में अग्रणी संस्थानों में से एक माना जाता है। इसकी वेबसाइट के अनुसार, कॉलेज मीडिया डेवलपमेंट फाउंडेशन द्वारा चलाया जाता है। वेबसाइट पर इसकी पूरी जानकारी दी हुई है।

वेबसाइट के अनुसार, मीडिया डेवलपमेंट फाउंडेशन एक गैर-लाभकारी सार्वजनिक ट्रस्ट है, जिसकी स्थापना 1999 में एक स्वतंत्र, खोजी, सामाजिक रूप से जिम्मेदार और नैतिक पेशे के रूप में पत्रकारिता को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। इसका उद्देश्य शिक्षा, प्रशिक्षण और मीडिया से संबंधित अनुसंधान के माध्यम से क्षेत्र में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना है। यह महत्वाकांक्षी आधुनिक पत्रकारों को पेशे में विश्वस्तरीय मानकों को प्राप्त करने की क्षमताओं से लैस करता है। यह समाज में सभी समूहों को शैक्षिक और प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करके विविधता को बढ़ावा देने और पत्रकारिता तक पहुँच को व्यापक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, जिनमें पत्रकारिता के पेशे में गंभीर रूप से कम प्रतिनिधित्व वाले लोग भी शामिल हैं।

फाउंडेशन के न्यासियों में पत्रकार, टीवी एंकर, फिल्म निर्माता और एशियाविल इंटरएक्टिव के अध्यक्ष शशि कुमार (अध्यक्ष), द हिंदू पब्लिशिंग ग्रुप के निदेशक एन राम, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली में अर्थशास्त्र के पूर्व प्रोफेसर एवं स्तंभकार सीपी चंद्रशेखर, तूलिका पब्लिशर्स की प्रबंध संपादक राधिका मेनन और कस्तूरी एंड संस लिमिटेड के अध्यक्ष एन मुरली शामिल हैं।

अपने लक्ष्य की खोज में, 2000 में फाउंडेशन ने एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म के मूल बीडी गोयनका फाउंडेशन के साथ समझौता किया, जो बैंगलोर में छह साल से सफलतापूर्वक काम कर रहा था। कॉलेज को चेन्नई ले जाया गया और इसकी पाठ्यक्रम सामग्री का पुनर्गठन और विस्तार किया गया। यहाँ से पहला बैच जून 2001 में निकला।

द हिंदू के एन राम मीडिया डेवलपमेंट फाउंडेशन के संस्थापक ट्रस्टी हैं, जो एसीजे का मालिक है और उसे चलाता है। यह अब एक अपराधी की मेजबानी कर रहा है।

गौरतलब है कि एन राम ने द हिंदू पर फर्जी खबरें प्रकाशित करके फाइटर जेट सौदे को पटरी से उतारने की कोशिश की थी। साल 2019 के आम चुनावों के दौरान उन्होंने राफेल सौदे में सरकार पर गलत काम करने का आरोप लगाने के लिए द हिंदू में दस्तावेजों की क्रॉप्ड और अधूरी तस्वीरें प्रकाशित की थीं। इससे जुड़े एक सौदा में बाद में सुप्रीम कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया था।

एन राम के तहत द हिंदू लंबे समय से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रोपगेंडा को आगे बढ़ा रहा है। इसको लेकर ऑपइंडिया द्वारा स्टोरी की गई है। वास्तव में द हूट में एक लेख बताता है कि कैसे द हिंदू को एलटीटीई की अपनी आलोचना को संतुलित करना था और आतंकवादी संगठन के प्रति सहानुभूति भी थी, क्योंकि इसके पाठक आधार का एक बड़ा हिस्सा एलटीटीई के प्रति सहानुभूति रखता था। इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि एन राम आज राजीव गाँधी की हत्या में मदद करने के दोषी अपराधी को एक मंच देने का समर्थन कर रहे हैं।

दूसरी ओर मीडिया डेवलपमेंट फाउंडेशन के अध्यक्ष शशि कुमार भी ऐसे व्यक्ति हैं, जो स्पष्ट रूप से वामपंथियों के प्रति झुकाव रखते हैं। उन्होंने हाल ही में देशद्रोह कानूनों के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया था। सिद्दीक कप्पन और अन्य राष्ट्र-विरोधी तत्वों जैसे पीएफआई के सदस्यों की गिरफ्तारी को उन्होंने अपनी याचिका का आधार बनाया था।

वामपंथियों और इस्लामी चरमपंथियों का समर्थन करते हुए शशि कुमार ने हिंदुओं द्वारा ‘घृणास्पद भाषण’ के खिलाफ याचिका भी दायर की थी। अनुभवी पत्रकार शशि कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में एक इंटरवेंशन अप्लीकेशन में कहा कि मीडिया में अभद्र भाषा को बहुसंख्यक ताकतों द्वारा स्वतंत्र भाषण या धार्मिक स्वतंत्रता के रूप में स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। दिशा रवि और सिद्दीक कप्पन जैसी भारत विरोधी ताकतों के लिए आजादी की मांग करते हुए उन्होंने 153A के पक्ष में तर्क दिया, क्योंकि इससे इस्लामवादियों की संवेदनाओं को ठेस पहुँचता है।

अपने आवेदन में उन्होंने कहा, “यह एक विडंबना है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 153ए [समुदायों या समूहों के बीच सांप्रदायिक वैमनस्य और घृणा पैदा करने] के तहत एक अपराध के लिए प्रकाशन और टेलीकास्ट के उदाहरणों को बहुसंख्यक ताकतों द्वारा अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत संरक्षण करने की माँग की जाती है। इस संबंध में संवैधानिक कथन स्पष्ट है, कोई अस्पष्टता वारंट कानून नहीं है।” यूपीएससी जिहाद पर एक शो प्रसारित करने के बाद सुदर्शन न्यूज के खिलाफ मामले में हस्तक्षेप आवेदन दायर किया गया था।

इन सबके साथ इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि एक दोषी को एसीजे में जगह मिलेगी। जहाँ तक प्रोजेक्ट 39A का संबंध है, तो वे मृत्युदंड के पूरी तरह खिलाफ हैं। यहाँ तक कि मृत्युदंड को वो मानव बलि के रूप में प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहे हैं। केवल तीन हफ्ते पहले प्रोजेक्ट 39A को मौत की सजा के “उन्मूलन की लड़ाई में अपनी अटूट प्रतिबद्धता और उपलब्धियों के लिए” पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

एसीजे, इसके संस्थापक ट्रस्टी, इसके अध्यक्ष और यहाँ तक कि प्रोजेक्ट 39A के मजबूत वामपंथी पूर्वाग्रह के साथ के गठजोड़ में आश्चर्य की बात नहीं है कि वे एक सजायाफ्ता अपराधी को सरकार द्वारा शिकार किए गए निर्दोष के रूप में चित्रित करना चाहेंगे।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
ऑपइंडिया स्टाफ़http://www.opindia.in
कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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