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‘मीडिया से परेशानी’: हर शुक्रवार को NCB ऑफिस में हाजिरी से शाहरुख खान के बेटे आर्यन ने माँगी छूट, 13 शर्तों पर हाई कोर्ट ने दी थी बेल

मालूम हो कि मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में आर्यन खान को 28 अक्टूबर 2021 को बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत दी थी। हाईकोर्ट के जस्टिस नितिन साम्ब्रे ने आर्यन खान और दो अन्य आरोपितों- मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट को जमानत देते हुए 14 शर्तें भी लगाई थीं।

बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान (Shah rukh Khan) के बेटे और क्रूज शिप ड्रग मामले के मुख्य आरोपित आर्यन खान ने जमानत की शर्तों में छूट के लिए शुक्रवार (10 दिसंबर 2021) को बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। आर्यन खान ने कोर्ट में कहा कि वे हर शुक्रवार को NCB के ऑफिस में हाजिरी लगाने के लिए पेश हुए हैं, इसी शर्त पर उनकी जनामत की शर्त में ढील दी जाए।

आर्यन खान (Aryan Khan) ने कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि ड्रग्स मामले की जाँच अब दिल्ली NCB की खास टीम को सौंप दी गई है। इसीलिए उन्हें अब मुंबई NCB ऑफिस में पेश होने की शर्त में ढील दी जाए, क्योंकि एनसीबी ऑफिस (NCB Office) के बाहर बड़ी संख्या में मीडियाकर्मियों की मौजूदगी में उन्हें पुलिस के साथ एनसीबी ऑफिस जाना पड़ता है। इस दौरान उनके बड़ी संख्या में फोटो खींचे जाते हैं। बताया जा रहा है कि इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस नितिन साम्ब्रे 13 दिसंबर को सुनवाई कर सकते हैं।

मालूम हो कि मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में आर्यन खान को 28 अक्टूबर 2021 को बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत दी थी। हाईकोर्ट के जस्टिस नितिन साम्ब्रे ने आर्यन खान और दो अन्य आरोपितों- मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट को जमानत देते हुए 14 शर्तें भी लगाई थीं। इसमें कहा गया था कि उन्हें हर शुक्रवार को NCB ऑफिस में पेश होना होगा। इसके अलावा, बिना अनुमति के वे देश से बाहर नहीं जा सकते हैं।  

बता दें कि आर्यन खान को एनसीबी ने 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। उस पर नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत धारा 8 (सी), 20 (बी), 27, 28, 29 और 35 के तहत मामला दर्ज किया गया था। जाँच एजेंसी ने आर्यन पर अपने लेंस के डिब्बे में ड्रग्स छुपाकर रखने का आरोप लगाया था।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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