पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ उत्तर प्रदेश और बिहार में मुकदमा दायर किया गया है। इन पर सुनवाई अक्टूबर में होगी। इमरान खान ने संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के 74वें सत्र में कश्मीर पर भड़काऊ बयानबाजी कर खून-खराबे की धमकी दी थी। मुकदमा इसी के बाबत दायर किया गया है।
बिहार के मुजफ्फरपुर के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सूर्यकांत तिवारी की अदालत में शनिवार (सितंबर 28, 2019) को वकील सुधीर कुमार ओझा ने इमरान के खिलाफ मुकदमा दायर। इसका आधार लोगों की भावनाएँ भड़काने को बनाया गया है। अदालत ने इसे मंजूर कर लिया है और सुनवाई के लिए 21 अक्टूबर की तारीख तय की है। ओझा ने बताया कि मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 124 (ए), 125 और 505 के तहत दायर की गई है।
वहीं, यूपी के महराजगंज सिविल कोर्ट के अधिवक्ता विनय कुमार पांडेय ने 156(3) के तहत प्रार्थना-पत्र देकर मुकदमा दर्ज कराया है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 9 अक्टूबर तय की है।
अधिवक्ता विनय कुमार पांडेय ने बताया कि यह मुकदमा राष्ट्रद्रोह और दो वर्गों के बीच वैमनस्यता फैलाने के तहत दाखिल किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अपने बयानों से भारत में हमेशा राष्ट्रद्रोह और दो वर्गों के बीच वैमनस्यता फैलाने का काम करते हैं।
गौरतलब है कि पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने शुक्रवार (सितंबर 27, 2019) को कहा था कि प्रतिबंध हटते ही जम्मू-कश्मीर में खूनखराबा होगा, खून की नदियाँ बहेंगी। प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि नस्लीय श्रेष्ठता की भावना और घमंड की वजह से आदमी गलतियाँ करता है और गलत निर्णय लेता है। इमरान ने वैश्विक मंच से खुलेआम कहा कि एक बार फिर भारत में पुलवामा जैसा हमला होगा। उन्होंने कहा कि एक और पुलवामा होगा और तब भारत पाकिस्तान पर आरोप लगाएगा।