सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार (अगस्त 16, 2019) को अनुच्छेद 370 को रद्द करने की चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाई। सीजेआई ने इस दौरान याचिका में गलती होने पर याचिकाकर्ता एमएल शर्मा को दोबारा याचिका दायर करने को कहा और साथ ही बताया कि अब इस पर अगले हफ्ते सुनवाई होगी।
मीडिया खबरों की मानें तो उन्होंने एमएल शर्मा से सुनवाई के दौरान पूछा कि ये किस तरह की याचिका है? और इसमें क्या फाइल किया गया है? याचिका लें और दूसरी याचिका दाखिल करें।
Hearing on a petition challenging abrogation of Article 370 in Supreme Court: “What is this petition? This is simply not maintainable. What kind of petition is this?” CJI Ranjan Gogoi asks ML Sharma. pic.twitter.com/P2rQpf700j
— ANI (@ANI) August 16, 2019
उन्होंने एमएल शर्मा से कहा, “मैं आपकी याचिका आधे घंटे से पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कुछ समझ नहीं पा रहा। आप क्या चाहते हैं? आपने क्या फाइल किया है, कुछ नहीं पता। हम आपकी याचिका तकनीकी आधार पर ही खारिज कर सकते हैं, लेकिन ऐसे मामलों में हम ये नहीं करना चाहते। क्योंकि इस तरह की 6 और भी याचिकाएँ हैं, उन पर भी इसका असर पड़ सकता है।”
CJI Ranjan Gogoi says, “I read your petition for half an hour but could not understand what is this petition about.” https://t.co/F6hzWshfWU
— ANI (@ANI) August 16, 2019
इस सुनवाई के दौरान एक वकील ने एमएल शर्मा पर जुर्माने की भी बात कही लेकिन सीजेआई ने कह दिया कि इन्हें पहले से ही चोट लगी है, इन पर क्या जुर्माना लगाएँ।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीर मामले पर आज दो याचिकाओं पर सुनवाई की। पहली याचिका में अनुच्छेद 370 हटाए जाने का विरोध किया गया। वहीं दूसरी याचिका में कश्मीर में पत्रकारों पर से सरकार का नियंत्रण हटाने की माँग की गई।