बिहार और दिल्ली के सरकारी स्कूलों में छात्रों के यौन शोषण के मामले सामने आए हैं। बिहार के बेगूसराय में दूसरी क्लास की बच्ची से स्कूल के सफाईकर्मी ने रेप किया। दिल्ली के मधु विहार स्थित स्कूल में तीसरी कक्षा के छात्र के साथ स्कूल के सीनियर ने कुकर्म की घटना को अंजाम दिया।
रिपोर्ट के अनुसार बेगूसराय के जीरोमाइल थाना क्षेत्र स्थित एक मध्य विद्यालय में 7 साल की बच्ची के साथ सफाइकर्मी ने टॉयलेट में रेप किया। उसने इस घटना के बारे में किसी को नहीं बताने की धमकी भी बच्ची को दी। स्कूल की दो शिक्षिकाओं को जब इस घटना का पता चला तो उन्होंने भी कथित तौर पर बच्ची को बिस्किट देते हुए घर में इसके बारे में किसी को बताने से मना किया।
आरोप है कि स्कूल प्रशासन ने मामले को दबाने की कोशिश की। लेकिन स्थानीय लोगों के हंगामे के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपित सफाईकर्मी सीताराम मलिक को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही स्कूल के प्रिंसिपल को भी गिरफ्तार किए जाने की सूचना है।
पीड़िता के परिवार का कहना है कि उनकी शिकायत को प्रिंसिपल ने अनसुना कर दिया था। बताया जाता है मलिक ने टॉयलेट में बच्ची को अकेला पाकर इस घटना को अंजाम दिया। दो शिक्षिकाओं ने पीड़िता को बिस्कुट देकर उसकी बहन के साथ घर भेज दिया। रास्ते में तबीयत बिगड़ने के बाद वह बेहोश हो गई। पीड़िता इतनी डरी हुई थी कि उस समय परिजनों को इस घटना के बारे में पता नहीं चल पाया। बाद में उसने परिवार के लोगों को इस घटना के बारे में बताया।
29 अगस्त को पीड़िता के परिजन स्कूल पहुॅंचे तो प्रिंसिपल ने एक्शन लेने की जगह आरोपित को उनके सामने पीटकर मामला दबाने की कोशिश की। आरोप यह भी है कि मामले को दबाने के लिए पीड़िता के पिता और चेचेरे भाई के साथ एक शिक्षिका के पति ने भी मारपीट की। 1 सितंबर को जब स्थानीय लोगों ने इस घटना को लेकर हंगामा करते हुए सड़क जाम कर दिया उसके बाद पुलिस हरकत में आई। जिला मुख्यालय के डिप्टी एसपी निश्चित प्रिया का कहना है कि गुरुवार को मामले की जानकारी होते ही पुलिस ने केस दर्ज कर फौरन कार्रवाई की।
दिल्ली के स्कूल में छात्र ने दूसरे छात्र से किया कुकर्म
दूसरी घटना राजधानी दिल्ली के मधु विहार थाना क्षेत्र की है। यहाँ सरकारी सर्वोदय बाल विद्यालय में पढ़ने वाले क्लास 3 के एक छात्र के साथ अप्राकृतिक यौनाचार हुआ। इस मामले में आरोपित स्कूल की क्लास 10 में पढ़ने वाला एक छात्र है। उसे पुलिस ने IPC की धारा 377 के तहत गिरफ्तार कर लिया है।