बीते कुछ दिनों से एक जज का महिला स्टेनोग्राफर के साथ आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा था। वीडियो सामने आने के बाद, न्यायपालिका के ‘क्रियाकलापों’ पर सवाल खड़े किए जा रहे थे। हालाँकि अब, इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए जज और महिला स्टेनोग्राफर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। साथ ही इस वीडियो को सोशल मीडिया से ब्लॉक करने का भी आदेश दिया है।
A Judge is posted in Delhi. Inside the chamber, making out with a woman There is no concern for the dignity of the post, nor sanctity of the place. pic.twitter.com/pxbpUDpXZk
— Ahmed Khabeer احمد خبیر (@AhmedKhabeer_) November 30, 2022
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के सेशन जज और महिला स्टेनोग्राफर का है। यह वीडियो इसी साल 9 मार्च का बताया जा रहा है। साथ ही कहा जा रहा है कि जज के चैम्बर में लगे सीसीटीवी कैमरे में यह वीडियो रिकॉर्ड हुआ था। वीडियो सामने आने के बाद अधिवक्ताओं ने जज और महिला स्टेनोग्राफर के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की माँग की थी।
इस मामले में, दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा ने स्वतः संज्ञान लेते हुए जज एवं महिला स्टेनोग्राफर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। साथ ही जिला एवं सत्र न्यायाधीश को संबंधित महिला अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया है। यही नहीं, इस मामले की जाँच के लिए समिति गठित करने की प्रक्रिया भी चल रही है।
इससे पहले बुधवार (30 नवंबर 2022) को महिला स्टेनोग्राफर की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस यशवंत वर्मा की बेंच ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म से उपरोक्त वीडियो को ब्लॉक करने और इसके सर्कुलेशन को रोकने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 354C के साथ-साथ सूचना और प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 67A के प्रावधानों को ध्यान में रखा है। इसके अंतर्गत वीडियो के आगे सर्कुलेशन, शेयरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन से प्रथम दृष्टया कानूनों का उल्लंघन होता है। वीडियो के कंटेंट और गंभीर, अपूरणीय क्षति को भी ध्यान में रखा गया है।
एबीपी की रिपोर्ट के मुताबिक, राउज रेवेन्यू कोर्ट परिसर में जज और महिला स्टेनोग्राफर के बीच संबंधों को लेकर लंबे समय से चर्चा चल रही थी। इसलिए, ऐसी आशंका भी जताई जा रही है कि कोर्ट के किसी कर्मचारी ने ही वीडियो रिकॉर्ड के वायरल किया हो।