माँ दुर्गा की आपत्तिजनक तस्वीर प्रकाशित करने के मामले में गुवाहाटी हाईकोर्ट ने ‘नंदिनी’ पत्रिका की संपादक मैनी महंता और फोटोग्राफर यूनिक बोरा को अंतरिम जमानत दे दी है। ये दोनों गिरफ़्तारी से पहले गुवाहाटी उच्च-न्यायालय से अंतरिम राहत पाने में कामयाब रहे। आरोप है कि इन्होंने असम की पत्रिका में माँ दुर्गा की छेड़छाड़ की हुई प्रतीकात्मक तस्वीर प्रकाशित की, जिससे हिन्दुओं की भावनाओं को ठेस पहुँची है।
असमी पत्रिका ‘नंदिनी’ में ये तस्वीर प्रकाशित की गई थी। इसके बाद पुलिस ने इस संबंध में FIR दर्ज की थी। दोनों आरोपित अग्रिम जमानत के लिए गुवाहाटी हाईकोर्ट पहुँचे, जहाँ से उन्हें राहत मिल गई। न्यायाधीश हितेश कुमार शर्मा की पीठ ने कहा कि मामला दर्ज हो गया है और सभी उपलब्ध सबूतों की जाँच होने तक और सुनवाई के लिए अगली तारीख मुकर्रर होने तक इन्हें अंतरिम जमानत प्रदान की जाती है।
‘प्रागज्योतिषपुर आईका संघ’ और के अध्यक्ष एम कैलाश और महासचिव अपन चौधरी के अलावा ‘होजई डिस्ट्रिक्ट यूथ कमिटी’ ने इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी। कोर्ट ने इस मामले की केस डायरी तलब की थी, लेकिन पुलिस अभी इसे पेश नहीं कर पाई। कोर्ट ने जाँच अधिकारी से पूछा कि क्या FIR के आधार पर कोई केस दर्ज किया गया है या नहीं। दोनों आरोपितों को इस शर्त पर अग्रिम जमानत मिली है कि वो जाँच में सहयोग करेंगे और पुलिस उन्हें जब भी पूछताछ के लिए बुलाएगी, वो हाजिर होंगे।
Magazine’s Editor, Photographer Accused Of Publishing Goddess Durga’s ‘Distorted’ Image Granted Interim Protection From Arrest By Gauhati HC @mainimahanta,@ISparshUpadhyay https://t.co/alGjZX4xpn
— Live Law (@LiveLawIndia) October 19, 2021
साथ ही उन्हें जाँच प्रक्रिया में बाधा न पहुँचाने और सबूतों के साथ छेड़छाड़ न करने के लिए भी कहा गया है। साथ ही उन्हें इस मामले से जुड़े ऐसी किसी भी व्यक्ति को धमकी देने या मनाने से भी मना किया गया है, जो पुलिस या अदालत के समक्ष इससे जुड़े तथ्य रखने वाले हैं। दोनों से 10,000 रुपए का बॉन्ड भी भरवाया गया। याचिककर्ताओं की तरफ से अधिवक्ता एम विश्वास गुवाहाटी हाईकोर्ट में पेश हुए। इस मामले की अगली सुनवाई 11 नवंबर, 2021 को होगी।