सिंघु बॉर्डर पर जिस लखबीर सिंह की बेरहमी से हत्या हुई, जिसे हाथ-पाँव काटकर टाँग दिया गया था, अब उस पर भी निहंगों की शिकायत पर हरियाणा पुलिस ने केस दर्ज किया है। लखबीर सिंह पर भारतीय दंड संहिता की धारा 295-A (किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के आशय से उपासना के स्थान को क्षति करना या अपवित्र करना।) के तहत केस दर्ज किया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, लखबीर सिंह पर पवित्र किताब का अपमान करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है।
बता दें कि पिछले सप्ताह लखबीर सिंह की जघन्य हत्या कर शव को सिंघु बॉर्डर के पास लगे बैरिकेड से टांग दिया गया था। वहीं मीडिया में पुलिस सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि लखबीर सिंह के खिलाफ 17 अक्टूबर को ही कुंडली पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। निहंग सिख ने मीडिया चैनल के सामने दावा किया है कि मृतक लखबीर सिंह पर कुंडली थाने में बेअदबी का मुकदमा जत्थेदार बलविंदर सिंह की शिकायत पर FIR हुआ है। इसी दिन बलविंदर सिंह ग्रुप के दो सदस्य भगवंत सिंह और गोविंद प्रीत ने लखबीर सिंह की हत्या में अपनी संलिप्ता को लेकर हरियाणा पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया था।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, सोनीपत के डीएसपी, (लॉ एंड ऑर्डर), वीरेंद्र सिंह ने बताया कि एफआईआर नंबर 612 लखबीर सिंह के खिलाफ दर्ज किया गया था। इस मामले में जाँच की जा रही है। बुधवार को पुलिस ने कहा था कि वो एक वीडियो क्लिप की जाँच कर रही है जिसमें दिख रहा है कि लखबीर सिंह एक भीड़ से कह रहा है कि उसे 30,000 रुपए दिए गए थे और वो एक युवक का फोन नंबर उन लोगों से शेयर कर रहा है। जिस शख्स का फोन नंबर शेयर किया गया था उसने बताया है कि उसका सिंघु बॉर्डर पर हुई घटना से कोई लेना-देना नहीं है और वो कभी सिंघु बॉर्डर गया ही नहीं।
शिकायत में बताया गया है कि 15 अक्टूबर, 2021 की अलसुबह 3:40 बजे एक युवक पालकी से गुरु ग्रंथ साहिब लेकर भाग रहा था और उसने चाय के लंगर के पास उसे फेंक दिया था। इस पर संगत गुस्से में आ गई। आरोपी को किसने भेजा था, इसकी जाँच की जाए।
गौरतलब है कि इस मामले में हरियाणा पुलिस ने अब तक 4 निहंगों को गिरफ्तार किया है। जिसमें सरबजीत सिंह, नाराय सिंह, भगवंत सिंह और गोविंद प्रीत सिंह शामिल है। 15 अक्टूबर को कुंडली पुलिस स्टेशन में हत्या का केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने कहा है कि आरोपितों ने लखबीर सिंह की हत्या की बात स्वीकार की है और कहा है कि गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी पर उन्होंने यह सजा दी है।