Friday, November 15, 2024
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सरकार ने लॉकडाउन में दी बड़ी राहत: इन दुकानों को है खोलने की इजाजत, शराब की दुकान-शॉपिंग मॉल नहीं खुलेंगे

"हेयर सैलून और नाई की दुकानें नहीं खुलेंगी। हमारा आदेश उन दुकानों पर लागू होता है जो वस्तुओं की बिक्री करते हैं। नाई की दुकानों और हेयर सैलून को खोलने का कोई आदेश नहीं है। शराब की दुकानें भी नहीं खुलेंगी। मंत्रालय के नए आदेश के अनुसार किसी भी तरह के रेस्टोरेंट को खोलने की इजाजत नहीं है।"

केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के दौरान कुछ शर्तों के साथ दुकानें खोलने की इजाजत दी है। इसे लेकर गृह मंत्रालय ने शनिवार (अप्रैल 25, 2020) को स्पष्टीकरण जारी किया। इस स्‍पष्‍टीकरण के जरिए यह साफ-साफ समझाया गया है कि कहाँ-कहाँ और कौन-कौन सी दुकानें खुलेंगी। गृह मंत्रालय के शुक्रवार के आदेश के बाद ऐसी खबरें फैल गई थीं कि सरकार ने सभी तरह की दुकानों को खोलने की मंजूरी दे दी है। इसके बाद गृह मंत्रालय को यह स्‍पष्‍टीकरण देना पड़ा है।

इन दुकानों को सरकार ने दी राहत

मंत्रालय ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में, शॉपिंग मॉल की दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें खुलेंगी। वहीं, शहरों क्षेत्रों में सभी स्टैंडलोन (अकेली) दुकानों, पड़ोस की दुकानों और आवासीय परिसरों में स्थित दुकानों को खोलने की अनुमति है। यानी कि अगर आप किसी कॉलोनी या सोसाइटी में रहते हैं तो आपके मोहल्ले की दुकानें अब खुल जाएँगी। अब आप जरूरत का सामान पड़ोस के किराना स्टोर्स से खरीद सकते हैं। हालाँकि, जब भी आप दुकान पर जाएँ तो मास्क लगाकर जाएँ और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें।

मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स अभी भी बंद

आदेश में कहा गया है कि बाजार में स्थित दुकानों, मार्केट कॉम्प्लेक्स और शॉपिंग मॉल को खोलने की इजाजत नहीं है। शराब, सिगरेट, तंबाकू समेत सभी नशीली चीजों की बिक्री पर रोक पहले की तरह जारी रहेगी। इसके अलावा ई-कॉमर्स कंपनियाँ अभी गैरजरूरी सामानों की डिलिवरी नहीं कर सकेंगी। वह सिर्फ जरूरी सामानों की ही डिलीवरी जारी रखेंगी।

हॉटस्पॉट इलाकों में छूट नहीं

हालाँकि, गृह मंत्रालय द्वारा जारी छूट उन इलाकों में प्रभावी नहीं होगा, जिसे कोरोना वायरस की वजह से हॉटस्पॉट जोन या फिर कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि हॉटस्पॉट्स में कोई छूट नहीं दी जाएगी। यहाँ सभी तरह की दुकानों पर लागू प्रतिबंध जारी रहेगा। लॉकडाउन के दौरान सरकार ने केवल जरूरी सामान की दुकानों को खोलने की इजाजत दी है। जिसमें राशन, सब्जी और फल की दुकानें शामिल हैं।

नहीं खुलेंगी हेयर सैलून और नाई की दुकानें

गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने कहा, “हेयर सैलून और नाई की दुकानें नहीं खुलेंगी। हमारा आदेश उन दुकानों पर लागू होता है जो वस्तुओं की बिक्री करते हैं। नाई की दुकानों और हेयर सैलून को खोलने का कोई आदेश नहीं है। शराब की दुकानें भी नहीं खुलेंगी। मंत्रालय के नए आदेश के अनुसार किसी भी तरह के रेस्टोरेंट को खोलने की इजाजत नहीं है।”

दरअसल, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने डिजास्टर मैनेजमेंट ऐक्ट 2005 के तहत 15 अप्रैल को जारी अपने आदेश में बदलाव किया है। इस बदलाव के तहत अब गैरजरूरी सामानों की दुकानों को भी कुछ शर्तों के साथ खोलने की इजाजत दी है। मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा था कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत सभी दुकानें खोली जा सकती हैं। लेकिन इन्‍हें भी सोशल डिस्‍टेंसिंग और सैनेटाइजेशन का पूरा ख्‍याल रखना अनिवार्य होगा।

गौरतलब है कि कोरोना वायरस से निजात पाने के लिए 3 मई तक के लिए देशव्यापी लॉकडाउन किया गया है। स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय के संयुक्‍त सचिव लव अग्रवाल ने शुक्रवार (अप्रैल 24, 2020) को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लॉकडाउन को सही कदम बताते हुए कहा कि देश के 15 जिलों में 28 दिनों में कोराना वायरस का नया मामला नहीं आया है। वहीं देश के 80 जिले हैं जहाँ पिछले 14 दिनों से कोई मामला नहीं आया है। उन्होंने कहा कि जो महामारी तेज गति से फैल रही थी, लॉकडाउन कि वजह हम उसे काफी हद तक रोक लगा पाने मे सफल हैं।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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