मध्य प्रदेश के सतना में आदिल खान नाम के मुस्लिम युवक ने आदित्य यादव बनकर एक हिंदू लड़की को अपने जाल में फँसा लिया। इसके बाद लिव इन रिलेशन में रहने का एफिडेविट बनवाकर उसे अपने चंगुल में फँसा लिया। आदिल ने युवती के माता-पिता पर धर्मांतरण करके मुस्लिम बनने के लिए भी धमकाने लगा। शिकायत के बाद पुलिस ने आदिल और उसके परिजनों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है।
मामला सतना शहर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है। शहर के इंदिरा कन्या महाविद्यालय में बीकॉम अंतिम वर्ष में पढ़ने वाली 22 साल की एक हिंदू छात्रा से मोहम्मद आदिल दोस्ती कर ली। इस दौरान लोटन अखाड़ा के पास के रहने वाले आदिल ने अपना नाम आदित्य यादव बताया। धीरे-धीरे दोनों में बातचीत होने लगी और आदिल ने लड़की को अपने प्रेम जाल में फँसा लिया।
नवंबर 2023 में आदिल ने एक शपथ-पत्र (एफिडेविट) में युवती से लिव इन रिलेशन में रहने की सहमति पर दस्तखत करवा लिया। वह छात्रा के साथ लिव इन में रहने लगा। हालाँकि, एक रिपोर्ट में कहा गया है कि यह एफिडेविट छात्रा के इस्लाम अपनाने को लेकर है। आदिल ने छात्रा इसे छात्रा के माता-पिता के नंबर पर भेजकर उन्हें भी धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम बनने के लिए धमकी देने लगा।
इस घटना की जानकारी जब बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को हुई तो वे छात्रा के परिजन से मिले और उन्हें शुक्रवार (12 जुलाई 2024) को लेकर सिटी कोतवाली थाने पहुँचे। वहाँ युवती के पिता ने थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि लगभग 15 दिन पहले पता चला कि उसकी बेटी किसी लड़के से फोन पर लगातार बातचीत करती रहती है।
पिता ने बताया कि जब उसने इस बारे में अपनी बेटी से पूछा तो उसने बताया कि यह लड़का आदित्य यादव है। इसके बाद पिता ने उससे बातचीत करने के लिए मना किया। पिता ने आगे बताया कि 9 जुलाई 2024 को उसकी बेटी परीक्षा देने के लिए कॉलेज गई थी। जब उसका भतीजा बेटी को लेने के लिए कॉलेज पहुँचा तो वह कॉलेज से नहीं निकली।
जब भतीजे ने पूछताछ की तो पता चला कि युवती उस दिन परीक्षा नहीं दी। उसे पता चला कि युवती कॉलेज आते ही कहीं चली गई थी। उसने युवती के एक सहेली से इस बारे में पता किया तो पता चाल कि जिस युवक वह बात करती थी, उसका नाम आदित्य यादव नहीं बल्कि आदिल खान है। उसने झूठा नाम बताकर छात्रा को झाँसे में लिया था।
इसके साथ ही मोहम्मद आदिल खान ने लिव इन रिलेशन का शपथ पत्र बनवा लिया था और उसके परिजनों को भेजा था। वहीं, एक अन्य रिपोर्ट में कहा गया है कि यह एफिडेविट छात्रा द्वारा इस्लाम धर्म अपनाकर मुस्लिम बनने से संबंधित था। इसे आदिल खान के पिता ने पीड़ित पिता के भाई के नंबर पर भेजा था।
युवती के पिता की शिकायत के बाद कोतवाली थाना पुलिस ने इस मामले में आदिल खान और उसके माता-पिता के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 3 (5) तथा धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 की धारा 3 एवं 4 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।