Friday, November 8, 2024
Homeदेश-समाजजज श्रीदेवी की हत्या के लिए उकसाने वाला मुहम्मद हादी गिरफ्तार, आतंकियों को मौत...

जज श्रीदेवी की हत्या के लिए उकसाने वाला मुहम्मद हादी गिरफ्तार, आतंकियों को मौत की सजा सुनाने के बाद से हैं इस्लामी कट्टरपंथियों के निशाने पर

महिला जज की धमकी देने को लेकर पुलिस इससे पहले भी तीन कट्टरपंथियों को गिरफ्तार कर चुकी है। इनके नाम नासिर मोन, नवाज नैना और राफी हैं। केरल पुलिस ने इस सम्बन्ध में मामले दर्ज करते हुए जज श्रीदेवी की सुरक्षा भी बढ़ाई थी।

केरल पुलिस ने जज वीजी श्रीदेवी को हत्या के लिए उकसाने वाले असरिकंडी मुहम्मद हादी को गिरफ्तार किया है। प्रतिबंधित इस्लामी आतंकी संगठन PFI और उसके राजनीतिक संगठन SDPI के आतंकियों को मौत की सजा सुनाने के बाद से महिला जज कट्टरपंथियों के निशाने पर हैं। इन आतंकियों को बीजेपी नेता रंजीत श्रीनिवास की निर्मम हत्या में सजा सुनाई गई थी।

26 साल के इस्लामी कट्टरपंथी मुहम्मद हादी को पेरुवन्नामुझी पुलिस ने पेरम्परा से गिरफ्तार किया है। उसने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर महिला जज की हत्या की वकालत की थी। पुलिस ने उसे उसके कार्यस्थल से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने खुद से संज्ञान लेते हुए उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी।

महिला जज की धमकी देने को लेकर पुलिस इससे पहले भी तीन कट्टरपंथियों को गिरफ्तार कर चुकी है। इनके नाम नासिर मोन, नवाज नैना और राफी हैं। ये केरल के अलग-अलग शहरों के रहने वाले हैं। केरल पुलिस ने इस सम्बन्ध में मामले दर्ज करते हुए जज श्रीदेवी की सुरक्षा भी बढ़ाई थी।

गौरतलब है कि केरल की एक अदालत ने भाजपा नेता रंजीत श्रीनिवास की हत्या के मामले में 15 PFI-SDPI के आतंकियों को सजा सुनाई थी। जज श्रीदेवी ने इस अपराध को गंभीरतम बताते हुए दोषियों को मौत की सजा सुनाई थी। रंजीत श्रीनिवास की उनके घर में घुसकर 19 दिसम्बर 2021 को परिजनों के सामने ही हत्या कर दी गई थी। इस मामले में केरल के अलप्पुझा जिले की मवेलिकारा कोर्ट ने नईम, मोहम्मद असलम, अनूप, अजमल, अब्दुल कलाम उर्फ़ सलाम, अब्दुल कलाम, सफरुद्दीन, मनषद, जसीब राजा, नवास, समीर, नज़ीर, जाकिर हुसैन, शाजी और शेरनस अशरफ को हत्या का दोषी पाया था।

हत्या में दोषी पाए गए अभी व्यक्ति अलप्पुझा के ही रहने वाले हैं और प्रतिबंधित इस्लामिक संगठन PFI और इसकी राजनीतिक शाखा SDPI से जुड़े हुए हैं। इन दोषियों में से शुरुआती 8 को रंजीत की हत्या में सीधे तौर पर दोषी माना गया है। इन पर कोर्ट ने धारा 302 समेत चार और धाराएँ लगाई थीं। दोषी नम्बर 9 से 12 को लेकर यह तथ्य सामने आया था कि बाकी 8 आरोपित जब रंजीत की हत्या कर रहे थे, तब ये उनके घर के बाहर खतरनाक हथियारों के साथ पहरा दे रहे थे। इसके अलावा 13वें, 14वें और 15वें दोषी को इस हत्या की साजिश रचने का दोषी करार दिया गया था।

Join OpIndia's official WhatsApp channel

  सहयोग करें  

एनडीटीवी हो या 'द वायर', इन्हें कभी पैसों की कमी नहीं होती। देश-विदेश से क्रांति के नाम पर ख़ूब फ़ंडिग मिलती है इन्हें। इनसे लड़ने के लिए हमारे हाथ मज़बूत करें। जितना बन सके, सहयोग करें

ऑपइंडिया स्टाफ़
ऑपइंडिया स्टाफ़http://www.opindia.in
कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

संबंधित ख़बरें

ख़ास ख़बरें

‘मैं हिंदू हूँ इसलिए प्रोफेसर एहतेशाम 3 साल से जान-बूझकर कर रहे हैं फेल’: छात्रा के आरोप पर AMU का दावा- नकल करते पकड़ी...

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) की एक हिन्दू छात्रा ने आरोप लगाया है कि मुस्लिम ना होने के कारण उसे लगातार फेल किया जा रहा है।

लोकसभा की तरह महाराष्ट्र चुनाव में भी ‘वोट जिहाद’ की तैयारी, मुस्लिमों को साधने में जुटे 180 NGO: रोहिंग्या-बांग्लादेशियों के बढ़ते दखल पर TISS...

महाराष्ट्र में बढ़ती मुस्लिमों की आबादी का परिणाम क्या होता है ये मई-जून में हुए लोकसभा चुनावों में हमने देखा था। तब भी मुस्लिमों को इसी तरह एकजुट करके वोट कराया गया था।

प्रचलित ख़बरें

- विज्ञापन -